थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में कार्यवाही कर आरोपियों को कवर्धा से किया गया गिरफ्तार।
आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया गया बरामद.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकरण है कि प्रार्थी संजय दास साकिन मेंड्राकला द्वारा दिनांक 11 मार्च 24 को थाना मणीपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के रिश्तेदार को कवर्धा का नारायण साहू एवं योगदत्त साहू मिलकर एक्सपर्ट एफेक्स कम्पनी का होना बताकर डेढ़ वर्षों में रकम दुगना करने का झांसा देकर फ़ोन पे एवं नगद के माध्यम से दिनांक 08 नवंबर 22 एवं दिनांक 17 नवंबर 22 को कुल 1,65,000/- रुपये लेकर छलपूर्वक ठगी कारित किये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले में अपराध क्रमांक 78/24 धारा 420,34 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा सायबर सेल से आरोपियों के सम्बन्ध में तकनिकी सहायता प्राप्त कर आरोपियों की गिरफ़्तारी हेतु पुलिस टीम को कवर्धा रवाना किया गया था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपियों के द्वारा अपना नाम (01)-नारायण साहू उम्र 26 वर्ष साकिन रमेली थाना पिपरिया जिला कवर्धा, (02)-योगदत्त साहू उम्र 42 वर्ष साकिन नवघटा थाना पिपरिया जिला कवर्धा का होना बताया गया।
आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया गया कि आरोपीगण वर्ष 2022 में ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते थे, जो आरोपीगण मिलकर एक्सपर्ट एफेक्स कम्पनी का प्रचार-प्रसार कर अन्य व्यक्तियों को जोड़कर कम्पनी में रकम निवेश करने पर डेढ़ वर्षों में रकम दुगनी करने का झांसा देकर ठगी कारित किया जाता था। मामले के प्रार्थी से भी रकम दुगना करने के नाम पर 1,65,000/- रुपये की ठगी कारित की गई थी। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया गया हैं। आरोपियों के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर तथा अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना मणीपुर से प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, प्रधान आरक्षक राजेंद्र तिर्की, सैनिक अनिल साहू सम्मिलित रहे हैं।