अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी करते एक आरोपी हुआ गिरफ्तार : नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड के लिए !
March 13, 2024चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर में आरोपी मनीष एवं उसके साथी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 224/24 धारा 20 बी नारकोटिक्स एक्ट, 34 भादवि का अपराध किया गया पंजीबद्ध. बेलगहना पुलिस ने की कार्यवाही.
बिलासपुर जिले में नये पुलिस कप्तान के आते ही अवैध नशे के विरूद्ध पुलिस का प्रहार अभियान के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है.
पुलिस चेकिंग से बचने हेतु आरोपी द्वारा अपने कार में छ.ग. के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर का किया जा रहा था उपयोग.
नाम आरोपी – मनीष पिता कृषन उम्र 30 वर्ष निवासी जुलाना वार्ड नं.01, थाना जुलाना तहसील जुलाना जिला जीन्द हरियाणा
जप्ती विवरण-
1 – दो सफेद रंग की बोरियों में भरा मादक पदार्थ गांजा 50 किलोग्राम कीमत लगभग 5,00,000/- रूपये.
2 – एक सफेद रंग का JETTA कार जिसमें नंबर प्लेट CG 12 R 2699 लगा है, कीमती लगभग 15 लाख रुपये।
3 – एक वीवो कंपनी का मोबाईल 4- आरोपी का पर्स एवं मतदान पहचान पत्र आधारकार्ड
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार से है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (मा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने एवं अवैध नशे पर अभियान प्रहार के अंतर्गत लगातार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री सिद्धार्थ बघेल के निर्देशन में चौकी क्षेत्रान्तर्गत अवैध गांजा की बिक्री करने एवं परिवहन करने वालों की धर-पकड़ हेतु अभियान चलाया गया।
दिनांक 12 मार्च 2024 को बेलगहना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति एक सफेद कार क्रमांक सीजी 12 आर 2699 में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा अपने कार के डिक्की में रखकर बिलासपुर की ओर से पेन्ड्रा जा रहा है। पुलिस को मिली इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु सहायक उपनिरीक्षक अशोक निश्रा, प्रधान आरक्षक बी केरकेटटा, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर मरावी, आरक्षक दीपक उपाध्याय, आरक्षक देवेन्द्र शर्मा के पुलिस सहायता केन्द्र केन्दा के मनीष ढाबा के पास चेकिंग पाईन्ट लगाकर, मुखबिर के निशानदेही पर घेराबंदी कर बिलासपुर की ओर से आ रही एक सफेद कार क्रमांक सीजी 12 आर 2699 को रोकवाकर चेकिंग कर पूछताछ की गई। जिसने अपना नाम मनीष पिता कृषन उम्र 30 वर्ष निवासी जुलाना वार्ड नं01, थाना जुलाना तहसील जुलाना जिला जीन्द हरियाणा बतलाया तथा अधिक लाभ कमाने हेतु अवैध मादक पदार्थ की खरीदी बिक्री करना बताया, मादक पदार्थ गांजा 50 किलोग्राम को उड़ीसा से खरीद कर खपाने हेतु हरियाणा ले जाना बताया। आरोपी द्वारा पुलिस चेकिंग से बचने हेतु अपनी कार के डिक्की में गांजा को छुपाकर रखना एवं कार का नंबर प्लेट छ.ग. से गुजरने के दौरान छ.ग. का डूप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी 12 आर 2009 को अपने गाड़ी में लगाकर उपयोग करना बताया।
आरोपी के मेमोरंडम कथन के आधार पर विधिवत कार्यवाही के दौरान आरोपी के वाहन कार क्रमांक सीजी 12 आर 2699 के पीछे के डिक्की से दो नग सफेद रंग की बोरी में भरा हुआ मादक पदार्थ गांजा वजनी लगभग 50 किलोग्राम, परिवहन में प्रयुक्त वाहन कार कमांक सीजी 12 आर 2699 एवं एक वीवो मोबाईल कुल कीमत 20,05,000/- रूपये को जप्त कर आरोपी मनीष एवं उसके साथी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 224/24 धारा 20 बी नारकोटिक्स एक्ट, 34 भादवि के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। आरोपी मनीष को दिनांक 12 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर आज दिनांक 13 मार्च 2024 को न्यायिक रिमांड हेतु भेजा गया है। आरोपी मनीष पूर्व में भी अवैध मादक पदार्थ गांजा के प्रकरण में जुलाना हरियाणा में गिरफ्तार हो चुका है। आईसीजेएस पोर्टल से आरोपी मनीष का पूर्व आपराधिक रिकार्ड प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। प्रकरण के अन्य उड़ीसा प्रान्त से जुड़े आरोपी की पता तलाश की जा रही है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक व्ही.के.पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक अशोक मिश्रा, प्रधान आरक्षक बी. केरकेटटा, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर मरावी, आरक्षक दीपक उपाध्याय, आरक्षक देवेन्द्र शर्मा, आरक्षक कौशल बिन्झवार, आरक्षक भूपेन्द्र पटेल, आरक्षक राकेश पोर्ते, आरक्षक सत्येंद्र राजपूत का सराहनीय योगदान रहा है।