सट्टे के विरूद्ध बिलासपुर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार : बाज़ार में सट्टा खिलाने वाले को पुलिस ने दबोचा, आरोपी से 11,090/- रुपए नगद हुए जप्त, की गई कार्यवाही.
March 16, 2024थाना सिरगिटटी, जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक-213/2024, धारा-छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 कि अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह द्वारा बिलासपुर जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जुआ/सट्टा खिलाने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक (चकरभाठा) श्री निमितेष सिंह परिहार के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर विश्वस्त मुखबीर लगाकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।
इसी क्रम में दिनांक 14 मार्च 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि बन्नाक चौक सब्जी मण्डी के अंदर में एक व्यक्ति सट्टा-पट्टी लिख रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा तत्काल टीम गठित कर बन्नाक चौक सब्जी मण्डी में घेराबंदी किया गया, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ कर नाम पूछने पर अपना नाम ध्रुव मिश्रा पिता स्वर्गीय राममिलन मिश्रा उम्र 45 वर्ष निवासी बन्नाक चैक शिवमंदिर के पीछे का होना बताया। संदेही की तलाशी लेने पर सफेद कागज में नाम लिखा हुआ पर्ची, एक डॉट पेन, नगदी रकम 11090/- रूपये मिलने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है।