जशपुर : लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं कोलाहल पर प्रतिबंध

जशपुर : लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं कोलाहल पर प्रतिबंध

March 17, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़, जशपुर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादन के लिए कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम् प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा। सामान्यतः आमसभा, प्रचार, जुलुस, वाहन इत्यादि के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकतेा।

कलेक्टर ने अनुमति प्रदान करने हेतु जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा एवं फरसाबहार अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत् आने वाले समस्त क्षेत्र हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए हैं।