मृतक लीलाम्बर भगत की मृत्यू ईलाज कराने हेतु ले जाने के दौरान हो गई,
सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्र के ग्राम हर्राडीपा (पतराटोली) का मामला
आरोपी के विरूद्ध सिटी कोतवाली जशपुर में धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़, जशपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण का मृतक लीलाम्बर भगत उम्र 34 साल निवासी हर्राडीपा (पतराटोली) दिनांक 17.03.2024 को अपने बोलेरो वाहन में गांव के एक परिवार के लोगों को बुकिंग में लेकर ग्राम बड़ाबनई गया था, जो रात्रि लगभग 08ः30 बजे वाहन को चलाते हुये वापस गांव में आया था वाहन को आरोपी राजेश्वर राम के घर के पास खड़ा किया और वाहन से उतरकर वह राजेश्वर के घर में जाकर दरवाजा को खुलवाया, तभी आरोपी राजेश्वर राम घर से हाथ में लकड़ी फारा को रखकर बाहर निकला और रात्रि में दरवाजा खटखटाने की बात को लेकर नाराज होकर राजेश्वर राम ने लीलाम्बर भगत के सिर, कान के पास कई बार वार कर दिया जिससे चोंट लगकर खून बहने लगा। घायल लीलाम्बर भगत को परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय जशपुर लेकर आये, उसकी गंभीर स्थिति को देखकर डाॅक्टरों ने अम्बिकापुर रिफर कर दिया जिसकी रास्ते में मृत्यू हो गई। मर्ग जाॅंच उपरांत अपराध घटित होना पाये जाने पर प्रकरण में आरोपी राजेश्वर राम भगत उम्र 36 साल निवासी हर्राडीपा (पतराटोली) के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर पतासाजी कर उसे दिनांक 20.03.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक रविशंकर तिवारी, स.उ.नि. ईश्वर प्रसाद वारले, स.उ.नि. दिलबंधन भगत, स.उ.नि. मनोज सिंह, प्र.आर. 22 देवनारायण, आरक्षक 729 विशेश्वर राम, आर. रामप्रताप एवं आर. रवि राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।