सरगुजा पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आबकारी एक्ट की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी : आबकारी एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपी किए गए गिरफ्तार.

सरगुजा पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आबकारी एक्ट की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी : आबकारी एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपी किए गए गिरफ्तार.

April 2, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण कायम रखने हेतु मादक पदार्थों के विरूद्व लगातार व तेजी से कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना धौरपुर पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के अलग-अलग मामले में 02 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, एवं उनके कब्जे से 44 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त कर कार्यवाही की गई है।

प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01 अप्रैल 2024 को थाना धौरपुर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रामधनी राम द्वारा हमराह स्टॉफ के शासकीय वाहन में पेट्रोलिंग व अवैध शराब पता-तलाश हेतु थाना क्षेत्र देहात रवाना हुए थे, उसी दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम चितरपुर, टोंगरीपारा का अर्जुन नागेश काफी मात्रा में महुआ शराब का बिक्री व परिवहन करता है। इस सूचना पर हमराह स्टॉफ व विधिवत् रूप से गवाहों को अवगत कराकर मौके पर पहुंचकर संदेही अर्जुन नागेश से पूछताछ किया गया। विधिवत् रूप से कार्यवाही किया गया, जो अपने कब्जे से दो सफेद प्लास्टिक जरीकन 20-20 लीटर क्षमता वाली में कुल 40 लीटर महुआ शराब कीमती 4000/- रूपये पेश किया गया, जिसे महुआ शराब रखने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी की गई, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कब्जे से अवैध महुआ शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अंतर्गत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

मामले में गिरफ्तार आरोपी अर्जुन नागेश, उम्र 35 वर्ष, निवासी चितरपुर, टांगरीपारा, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा छ.ग.।

इसके अतिरिक्त दूसरे मामले में भी विधिवत् रूप से कार्यवाही उपरांत आरोपी रामवचन राम रवि, उम्र 27 वर्ष, ग्राम चंगोरी मंदिरपारा, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक डिब्बा 20 लीटर क्षमता वाली में अवैध महुआ शराब 04 लीटर कीमती 400/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना धौरपुर से आरक्षक सचिन्द्र सिन्हा, आरक्षक सैनाथ लकड़ा व अन्य पुलिस स्टॉफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है