समदर्शी न्यूज़, अम्बिकापुर : जिला मजिस्ट्रेट सरगुजा द्वारा लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने एक और जिला बदर की कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा आदित्य यादव उर्फ लल्ला यादव पिता सुदामा यादव निवासी मो. बाबू पारा, थाना मणीपुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक आदित्य यादव उर्फ लल्ला यादव को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत (जिला बदर) कार्यवाही बावत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर इससे जवाब प्राप्त करते हुये इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनावेदक आदित्य यादव उर्फ लल्ला यादव के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण उक्त व्यक्ति को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश दिनांक 03 अप्रैल 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिये जिले से निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई है।