चोरी के सामान के साथ पकडा गया आरोपी, किया गया गिरफ्तार, एक लाख से ऊपर सोने-चांदी के मशरूका की हुई बरामदगी, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !
April 7, 2024सिरगिटटी पुलिस द्वारा चोरी के प्रकरण में की गयी वैधानिक कार्यवाही, चोरी का सामान घर पर छिपा कर रखा हुआ था आरोपी.
आरोपी बबलू सिंह पिता पुरन सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी मेमोरियल स्कूल के पास सिरगिट्टी थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.) के विरूद्ध थाना सिरगिटटी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक – 271/2024 धारा 454,380, भादवि पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के. उमेश पिता स्वर्गीय के. केवट राव उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 11 आश्रय परिसर सिरगिट्टी थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 04 अप्रैल 2024 के सुबह 08:00 बजे से दोपहर 03.00 बजे के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोड़ कर आलमारी के अंदर रखे एक नग सोने का लॉकेट, दो नग सोने की अंगुठी व एक नग सोने की चैन कीमत जुमला 20,000/- रूपये चोरी कर ले गया है। जिस पर अपराध पंजीबध्द कर अज्ञात आरोपी व चोरी हुये मशरूका की पतासाजी की जा रही थी।
इसी क्रम में दिनांक 06 अप्रैल 2024 को मुखबीर सूचना पर संदेही बबलू सिंह पिता पूरन सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी मेमोरियल स्कूल के पास सिरगिट्टी को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर आश्रय परिसर मकान से चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपी के घर से चोरी हुये मशरूका 05 नग लक्ष्मी लॉकेट छोटा बड़ा, सोने का लक्ष्मी लॉकेट 03 नग, सोने का 04 नग गेहूँ दाना, सोने का 01 नग बालाजी का लॉकेट, सोने की एक जोड़ी टॉप्स, 01 जोड़ी सोने का सुई धागा, 01 नग सोने की फुल्ली, 01 नग सोने का चैन, 01 जोड़ी का चांदी का पायल, 02 जोड़ी चांदी का बिछिया, 01 नग चांदी का कुमकुम बरनी बरामद किया गया।
आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से वारिसों को अवगत कराकर माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस प्रकरण की समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिट्टी निरीक्षक भारती मरकाम, प्रधान आरक्षक 675 प्रवीण पाण्डेय, आरक्षक विरेन्द्र राजपूत एवं आरक्षक केशव मार्को की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।