सरगुजा पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आरोपियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी जारी, आपराधिक न्यासभंग के मामले में तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार,
ट्रांसपोर्टर संचालक सिदद्धी विनायक, ट्रक मालिक एवं ट्रक चालक के द्वारा घटना को दिया गया था अंजाम, कनकी (चावल का टूकड़ा) 530 बोरी लगभग 28 टन जुमला कीमत 7,33,478/- रूपये का किया गया गबन,
ट्रक वाहन क्रमांक जेएच 19 ए 7110 के द्वारा घटनाकारित, उक्त वाहन के माध्यम से बतौली से धनबाद जा रहा था माल, आरोपियों को दीगर राज्य झारखण्ड एवं पत्थलगांव से पकड़ा गया.
ट्रक मालिक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन क्रमांक जेएच 19 ए 7110 कीमत 12 लाख रूपये एवं नगदी 01 लाख 50 हजार रूपये एवं ट्रांसपोर्टर पिताम्बर यादव के कब्जे से 01 लाख रूपये किया गया जप्त.
प्रकरण के आरोपियों को पकड़ने में थाना बतौली एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम की भूमिका रही महत्वपूर्ण.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत मामले के आरोपियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना बतौली एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण के आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। थाना बतौली में उक्त आरोपियों के विरूद्ध धारा 408 भादवि आपराधिक न्यासभंग का प्रकरण दर्ज है। संबंधित आरोपियों पर दीगर राज्य झारखण्ड एवं पत्थलगांव से धरपकड़ एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है।
प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06 अप्रैल 2024 को मामले का प्रार्थी प्रवीण कुमार गर्ग उम्र 28 वर्ष निवासी बतौली के द्वारा इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, कि सिल्लीगुड़ी के परमेश्वर प्रसाद शिवजी प्रसाद एण्ड कम्पनी नेहरू रोड़ और प्रार्थी के बीच उसके पास उपलब्ध कनकी (चावल का टूकड़ा) का सौदा तय हुआ। जो दिनांक 04 मार्च 2024 को ट्रांसपोर्टर सिदद्धी विनायक के संचालक पिताम्बर यादव पत्थलगांव के माध्यम से बात कर ट्रक वाहन क्रमांक जेएच 19 ए 7110 के मालिक निरंजन साहू गुमला का ट्रक वाहन किराये के तौर पर लिया गया। उक्त ट्रक में चालक विरेन्द्र तिग्गा निवासी तेलया के द्वारा बतौली खड़धोवा से कनकी 530 बोरी 28.540 टन कीमती 7,33,478/- रूपये को लोड कर रवाना किया गया। सिल्लीगुड़ी के परमेश्वर प्रसाद शिवजी प्रसाद एण्ड कम्पनी नेहरू रोड के द्वारा बताया गया, कि अभी ट्रक धनबाद नहीं पहुंचा है। जिस पर प्रार्थी द्वारा पता-तलाश किये जाने पर उक्त ट्रक को वाहन मालिक निरंजन साहू के कहने पर चालक द्वारा गुमला स्थित पेट्रोल पम्प में खड़ा करा दिया गया है। और कनकी चावल को तीनों मिलकर योजनाबद्ध तरीके से कहीं बेच दिये हैं। और आजकल पैसा वापस करने की बात करते हैं, और संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जिस पर आरोपियों का कृत्य सदर धारा का अपराध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना बतौली एवं सायबर सेल की एक संयुक्त टीम गठित की गई और मामले के तीनों आरोपियों को पकड़ने हेतु तकनीकी और मुखबीरी माध्यम का सहारा लेकर पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। अंततः संयुक्त टीम के अथक प्रयास से तीनों आरोपियों को दीगर राज्य झारखण्ड और पत्थलगांव से घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त कनकी चावल को बतौली से लोड़ कर गुमला के एक व्यापारी के पास नगद 06 लाख रूपये में बेच दिया गया हैं। ट्रक मालिक निरंजन साहू ने पृथक से बताया गया कि उसके घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन के लिए चार नग टायर, इंश्योरेंस पर खर्च होना बताया और एक लाख रूपये ट्रांसपोर्टर पिताम्बर यादव को देना व अन्य खर्च हो जाना बताया गया है।
मामले में गिरफ्तार आरोपीगण –
(01) ट्रक मालिक निरंजन कुमार साव उम्र 33 वर्ष निवासी खोरा थाना-जिला गढ़वा झारखण्ड.
(02) ट्रक चालक विरेन्द्र तिग्गा उम्र 25 वर्ष निवासी तेल्या थाना राइढ़ी झारखण्ड.
(03) ट्रांसपोर्टर पिताम्बर यादव उम्र 50 वर्ष निवासी दिवानपुर थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर छ.ग.
मामले के निराकरण में थाना बतौली से प्रभारी उपनिरीक्षक चन्द्रप्रताप तिवारी, आरक्षक राजेश खलखो, आरक्षक एहसान फिरदौसी, आरक्षक अशोक भगत, आरक्षक भगलू भगत, आरक्षक ओमप्रकाश गुप्ता एवं सायबर सेल टीम से सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, आरक्षक मनीष सिंह इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।