पुरानी रंजीश को लेकर जान से मारने की नियत से चाकू, रॉड से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटे में किया गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !

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समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शैल कुमार राठौर साल निवासी बजारपारा जांजगीर थाना जांजगीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 08 अप्रैल 2024 के रात्रि करीबन 8:00 बजे अपने आफिस गिरजा होटल के पास संतोष साहू के पास बैठा था, उसी समय उसका भाई योगेश साहू का फोन आया, संतोष अपने भाई से बात करने के बाद बताया कि राजू बजाज हमारे घर के सामने पुरानी रंजीश को लेकर गाली-गलौच कर रहा है। तब घर जाकर देखे तो राजू बजाज गाली-गलौच कर रहा था, जिसे संतोष मना किया तो पूर्व में जेल भिजवाएँ थे, कहकर आज तुम लोगों को जिंदा नही छोडुंगा, कहते हुए गाली-गलौच करते हुए चाकू से संतोष के ऊपर जान से मारने की नियत से उसके पेट में प्राण घातक हमला किया, खुन बहने लगा तभी संतोष का भाई योगेश बीच बचाव करने आया तो उसके ऊपर उपर भी राजू बजाज प्राण घातक हमला किया। उसी समय राजू का भाई सोनू बजाज भी अपने हाथ में लोहे का रॉड लेकर आया और संतोष साहू एवं योगेश साहू के उपर रॉड से प्राण घातक हमला कर भाग गये। संतोष साहू एवं योगेश साहू को उपचार के लिए अस्पताल ले गये।

प्रकरण की गंभीरता को  देखते हुए श्री विवेक शुक्ला पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में आरोपियों की पतासाजी हेतु थाना स्तर से तत्काल टीम गठित किया गया। श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा के मार्गदर्शन में आरोपियों को थाना जांजगीर अंतर्गत ग्राम बनारी के गुरूकुल स्कूल के पास से एक अन्य सहयोगी सुरेन्द्र यादव के साथ एक ही मोटर सायकल में मिलने पर आरोपियों को पकड़ा गया। जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरडण्म कथन लिया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार बटन वाला चाकू, रॉड एवं सहयोगी की मोटर सायकल को बरामद किया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 120-बी भादवि तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई है।

विवेचना के दौरान आरोपी (01) राजू बजाज उम्र 22 साल, (02) सोनू बजाज उम्र 26 साल, (03) सुरेन्द्र यादव उम्र 27 साल सभी निवासी बी डी महंत नगर न्यू चंदनिया पारा जांजगीर थाना जांजगीर के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 09 अप्रैल 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में प्रक्षिशु डीएसपी संगम राम,  निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, सायबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक पारस पटेल, उपनिरीक्षक भवानी सिंह चौहान थाना जांजगीर, प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी, प्रधान आरक्षक मनोज तिग्गा, प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा,  प्रधान आरक्षक मोहन साहू,  आरक्षक गिरीश कश्यप, आरक्षक शिवराय सागर, आरक्षक ईश्वरी राठौर, आरक्षक रोहित कहरा,  आरक्षक संतोष भानु का सराहनीय योगदान रहा है

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