अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस का प्रहार : एक प्रकरण में एक आरोपी के कब्जे से कुल 52 लीटर महुआ शराब की गई जप्त, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर भेजा गया है न्यायिक रिमांड पर !
April 12, 2024आरोपी संजय कुमार अनंत उर्फ संजू के विरूद्ध थाना कोटा जिला बिलासपुर में आबकारी अधिनियम 34(2) के अंतर्गत अपराध किया गया पंजीबद्ध, अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर बिलासपुर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ़ कार्यवाही कर रही है। इसी तारतम्य में बिलासपुर के शहरी तथा सभी ग्रामीण थानों में लगातार शराब, गांजा, नशीली पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 12 अप्रैल 2024 को थाना प्रभारी कोटा रजनीश सिंह को सूचना मिली थी कि लमकेना में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बनाई जा रही है। सूचना पर कोटा थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम भेजकर रेड कार्यवाही की गई, जहां आरोपी संजय कुमार अनंत उर्फ संजू पिता छोटकूराम साकिन लमकेना थाना कोटा जिला बिलासपुर के कब्जे से 52 लीटर महुआ शराब कीमत 5200/- रूपये जप्त कर पुलिस के कब्जा में लिया गया है।
आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सबूत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर आबकारी अधिनियम 34(2) के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के उपरांत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस बेहतर और प्रभावी कार्यवाही के लिए ज़िले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर और ग्रामीण तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय थाना प्रभारी रजनीश सिंह और स्टॉफ की सराहना की है।
अवैध शराब/गांजा/नशा बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का उद्देश्य अपराधिक गतिविधि वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना तथा अवैध रूप से नशे के व्यापार करने पर रोक लगाना है। इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी रजनीश सिंह, प्रधान आरक्षक सनत पटेल, आरक्षक खेमंत पाल, आरक्षक सुशील बंजारे का सराहनीय योगदान रहा है।