अवैध कच्ची महुआ शराब कोचियों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : थाना प्रभारी रतनपुर के नेतृत्व में शराब कोचियों पर लगातार बड़ी कार्यवाही, आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !
April 17, 2024दो शराब कोचियों से 65 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत लगभग 13,000/- रूपये को किया जप्त.
गिरफ्तार आरोपी – 1. प्रमोद राव मराठा ऊर्फ भोलाराव पिता जुलाब राव उम्र 38 वर्ष निवासी तेलंगापारा रतनपुर थाना रतनपुर, 2. बाबूलाल सूर्यवंशी पिता स्वण् विदेशी सूर्यवंशी उम्र 50 वर्ष निवासी गिरजाबंद नवागाँव थाना रतनपुर
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के व्यापारियों पर अंकुश लगाने एवं प्रहार अभियान के अंतर्गत लगातार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रतनपुर (प्रशिक्षु) भापुसे अजय कुमार के द्वारा टीम गठित कर मुखबीर सुचना पर तेलंगापारा रतनपुर निवासी प्रमोद राव मराठा के घर के बाड़ी से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब व गिरजाबंद नवागाँव निवासी बाबूलाल सूर्यवंशी के घर बाड़ी से 45 लीटर कच्ची महुआ शराब, कुल 65 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 13000/- रूपये को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर उक्त आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रशिक्षु आईपीएस अजय कुमार थाना प्रभारी थाना रतनपुर, निरीक्षक देवेश सिंह राठौर, प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश यादव, प्रधान आरक्षक बलदेव सिंह, आरक्षक अविनाश शर्मा, आरक्षक घनश्याम राठौर, आरक्षक प्रफुल्ल यादव, महिला आरक्षक स्वाती बंजारे, महिला आरक्षक अनिषा कश्यप का विशेष योगदान रहा है।