ब्लाईंड मर्डर केस को जशपुर पुलिस ने सुलझाया, नाबालिग को गर्भवती करने एवं उसकी हत्या करने के अभियुक्त दीपक गुप्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ब्लाईंड मर्डर केस को जशपुर पुलिस ने सुलझाया, नाबालिग को गर्भवती करने एवं उसकी हत्या करने के अभियुक्त दीपक गुप्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार

April 22, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़, जशपुर : अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में जशपुर पुलिस को सफलता मिली है। मामला जशपुर जिले के कोतबा थाना क्षेत्र का है। आरोपी द्वारा नाबालिग को घर से भगाकर दुष्कर्म किया गया, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। जिसके उपरांत शादी करने को लेकर विवाद में युवक ने नाबालिग की हत्या कर दी थी। मामले का खुलासा जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह (आईपीएस) द्वारा किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि कोतबा क्षेत्र निवासी मृतिका के पिता ने दिनांक 27.03.2024 को चौकी में सूचना दिया था कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष दिनांक 20.03.2024 को अपने घर से कहीं चली गई थी, काफी पता-तलाश करने पर उसका शव घर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर जंगल के किनारे स्थित रहड़ बाड़ी में मिला। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर मर्ग जांच कार्यवाही उपरांत शव की पी.एम. कराया गया। पुलिस विवेचना में अपराध घटित होना पाये जाने से अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा.द.सं. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह (IPS) द्वारा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पत्थलगांव ध्रुवेश जायसवाल एवं चौकी प्रभारी उप निरीक्षक समरेन्द्र सिंह को प्रकरण से संबंधित समस्त पहलुओं की बारीकी से जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के परिपालन में मर्ग जांच में लिये कथनों, ग्रामीणों से पूछताछ कर व सायबर सेल से प्राप्त डाटा के विश्लेषण एवं जांच उपरांत प्रकरण के संदेही अभियुक्त दीपक गुप्ता की पतासाजी कर उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया।

पुलिस की विवेचना में यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि दिनांक 20.03.2024 को अभियुक्त दीपक गुप्ता, मृतिका से उसके घर से कुछ दूर एक रहड़ बाड़ी में मिला, पूर्व में अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने से वह गर्भवती हो गई थी, अभियुक्त के कहने पर वह देशी जड़ी-बूटी खाकर अपना गर्भ को खराब कर दी। मृतिका द्वारा अभियुक्त को शादी करने का दबाव बनाने तथा उत्पन्न विवाद से अभियुक्त ने उसे एक झापड़ मारा जिससे वह जमीन में गिर गई, तत्पश्चात अपने पास में रखा गमछा से युवती के नाक, मुंह को दबा दिया जिससे उसकी मृत्यू हो गई एवं दीपक गुप्ता डरकर वहां से भाग गया। मेमोरंडम कथनानुसार अभियुक्त दीपक गुप्ता के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कपड़ा को जप्त किया गया है। प्रकरण में धारा 376(2)(ढ) भा.द.सं. एवं 6 पाॅक्सो एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी दीपक गुप्ता उम्र 19 साल निवासी कोकियाखार के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे विधिवत दिनांक 22.04.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी कोतबा उप निरीक्षक समरेन्द्र सिंह, प्र.आर. 475 फ्रांसिस बेक, आर. 453 दीपक टोप्पो एवं सायबर सेल के स.उ.नि. हरिशंकर राम, आर. अनिल सिंह, आर. सोनसाय भगत की भूमिका रही है।