पशुक्रूरता पर अंकुश लगाने कापू पुलिस की कार्यवाही : सात आरोपियों को पशुक्रूरता मामले में गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर….!
April 26, 2024आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 53/2024 धारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,10,11 एवं पशु क्रुरता अधिनियम 2004 की धारा 11 के अंतर्गत अपराध किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : कल थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम को ग्राम कमदढोढ़ी में कुछ व्यक्तियों द्वारा पास के जंगल में कृषक मवेशी को मांस के लिए मार देने की सूचना मिली। थाना प्रभारी द्वारा एसपी श्री दिव्यांग पटेल को सूचना से अवगत कराते हुए क्षेत्र के भ्रमण पर आए एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी को बताया गया तथा एडिशनल एसपी व एसडीओपी के साथ मौके पर जाकर तस्दीक किया गया, जिसमें 24 अप्रैल 2024 की रात्रि करीब 12:00 से 1:00 बजे गांव के मार्शल कुजूर (32 वर्ष), नोना कुजूर (35 वर्ष), जारसेल कुजूर (20 वर्ष), संतोष खेस(26 वर्ष), बबलू कुजूर (22 वर्ष), कार्तिक एक्का (22 वर्ष), संतराम मिंज (32 वर्ष) सभी निवासी कमदढोढी गोहेसिशलार, थाना कापू द्वारा आरोपित नोना कुजूर के मवेशी को मारने की जानकारी मिली।
इस संबंध में प्रार्थी भुनेश्वर यादव निवासी ग्राम कमदढोढ़ी के लिखित आवेदन पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 53/2024 धारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,10,11 एवं पशु क्रुरता अधिनियम 2004 की धारा 11 के अंतर्गत कार्यवाही की गई, आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पशुक्रूरता को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र में ऐसे तत्वों पर निगाह रखी जा रही है, शिकायतों और सूचनाओं पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी ।