आपरेशन प्रहार के अंतर्गत कोतवाली पुलिस की कार्यवाही : पुलिस के नाम से पैसा उगाही करने वाला ही आया पुलिस की गिरफ्त में, प्रार्थी से की गई 50,000/- रूपये की उगाही पुलिस ने जप्त कर की कार्यवाही.
April 28, 2024घटना में प्रयुक्त मोबाईल भी किया गया है जप्त.
थाना सिटी कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 200/2024 धारा 384 भादवि के अंतर्गत प्रकरण किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रथम सिंह पिता अजय सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी शिव मंदिर के बाजू गली मसानगंज थाना सिविल लाईन बिलासपुर दिनांक 26 अप्रैल 2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 25 अप्रैल 2024 को वह अपनी रिश्ते की बहन के किराए के मकान टिकरापारा में उससे मिलने गया था। जहां पर मकान मालिक द्वारा प्रार्थी को यहां क्यों आते हो कहने पर प्रार्थी एवं मकान मालिक के बीच वाद-विवाद होने लगा। मकान मालिक द्वारा डायल 112 को फोन किया गया। डायल 112 द्वारा दोनों पक्षों को थाना सिटी कोतवाली लाया गया, थाना सिटी कोतवाली में दोनों पक्ष आपसी समझौता होकर अपने-अपने घर चले गये थे।
प्रार्थी का दोस्त गुरूविंदर पाल सिंह पिता जितेन्द्रपाल सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी रामावैली बोदरी थाना चकरभाठा के द्वारा प्रार्थी प्रथम सिंह को भय में डालते हुए कहा कि पुलिस तुम्हें छः माह के लिए जेल भेज देगी, मैं पुलिस से तुम्हारा समझौता करा दूंगा, पुलिस को 50,000/- रूपये देना पडेगा, कहकर प्रार्थी से 50,000/- रूपये की मांग किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने मित्र के मोबाईल फोन पे के माध्यम से गुरूविंदर सिंह को फोन पर 50,000/- रूपये ट्रांसफर कराया गया। आरोपी गुरूविंदर सिंह द्वारा प्रार्थी को बोला गया है कि कार्यवाही नहीं करने हेतु पुलिस द्वारा 80,000/- रूपये मांग किया गया है। तुम्हें 30,000/- रूपये और देना पडेगा, कहकर प्रार्थी से 30,000/- रूपये की मांग करने लगा।
प्रार्थी को शंका होने पर घटना की जानकारी थाना सिटी कोतवाली पुलिस को देते हुए आरोपी गुरूविंदर सिंह के विरूद्ध भय में डालकर पैसा उगाही कि रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना सिटी कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 200/2024 धारा 384 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री उमेश कश्यप तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय चैधरी के नेतृत्व में आरोपी गुरूविंदर सिंह को सदर बाजार के पास घेरा बंदी कर पकडा गया। आरोपी गुरूविंदर सिंह द्वारा पहले पुलिस को गुमराह किया जा रहा था, कडाई से पूछताछ करने पर अपना गुनाह कबुल किया गया। आरोपी के मेमोरण्ड के आधार कर घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही की गई।