बालिका से छेड़खानी का आरोपी किया गया गिरफ्तार, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में गया जेल…!
May 4, 2024आरोपी हेमलाल साव पर अपराध क्रमांक 220/2024 धारा 354, 354-क आईपीसी 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत थाना चक्रधरनगर में अपराध किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : कल दिनांक 03 मई 2024 को स्थानीय महिला द्वारा थाना चक्रधरनगर में आकर उसकी नाबालिग लड़की के साथ गांव के हेमलाल साव द्वारा गंदी नियत से छेड़छाड़ करने का आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी गई। महिला ने बताया कि 2 मई 2024 की शाम को बालिका गांव के दुकान में सामान खरीदने गई थी। जहां पीछे से आकर हेमलाल साव लड़की को गलत तरीके से स्पर्श कर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। लड़की घर आकर रोते हुए घटना बताई, तब बालिका की मां उसे साथ लेकर दुकान गई। लड़की ने दुकान में खड़े हेमलाल की ओर इशारा कर गंदी नियत से छुना और गंदी बातें करना बतायी। पीड़ित बालिका की मां द्वारा हेमलाल पर कार्यवाही करने थाना चक्रधरनगर में आवेदन दिया गया।
आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में आरोपित हेमलाल साव पर अपराध क्रमांक 220/2024 धारा 354, 354-क आईपीसी 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामले में संवेदनशीलता बरतते हुये पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर पीड़ित बालिका का महिला जांचकर्ता अधिकारी से विस्तृत कथन कराकर तत्काल आरोपी हेमलाल साव पिता मिलन साव उम्र 26 वर्ष की पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड लेने न्यायालय में पेश कर जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है। नाबालिग से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, सहायक उपनिरीक्षक नंद कुमार सारथी एवं हमराह स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।