खाना नहीं देने की बात पर नाराज होकर पत्नी से मारपीट कर हत्या करने के मामले में आरोपी पति किया गया गिरफ्तार, रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

खाना नहीं देने की बात पर नाराज होकर पत्नी से मारपीट कर हत्या करने के मामले में आरोपी पति किया गया गिरफ्तार, रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

May 6, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक मामलों में सम्मिलित संदेहियों/आरोपियों पर लगातार सख़्ती के साथ कार्यवाही की जा रही हैं। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक सनिक राम पैंकरा साकिन अजिरमा द्वारा जिला अस्पताल पुलिस सहायता केंद्र अम्बिकापुर आकर सूचना दी गई कि सूचक की पत्नी मृतिका शराब के नशे में धुत्त होकर घर में गिर गयी हैं, जिस कारण आयी चोटों का ईलाज जिला अस्पताल में एडमिट कर करा रहा था। दिनांक 11 मई 2023 को मृतिका फौत कर गई हैं। सूचना पर थाना कोतवाली में मर्ग क्रमांक 75/23 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया, मर्ग जांच के दौरान शव पंचनामा कार्यवाही पश्चात मृतिका के परिजनों के कथन लिए गए, साथ ही मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर साहब द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रवृति का होना लेख किया गया हैं एवं परिजनों के बयान में सनिक राम पैकरा द्वारा दिनांक 09/05/23 को अपने घर में लड़ाई-झगड़ा करने की बात पता चली, जो मामले में मृतिका के पति सनिक राम पैकरा की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया।

जो आरोपी द्वारा अपना नाम सनिक राम पैकरा उम्र 37 वर्ष साकिन अजिरमा थाना गांधीनगर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया कि घटना दिनांक 09/05/2023 को मृतिका द्वारा खाना नहीं देने की बात को लेकर झगड़ा-विवाद करते हुए आवेश में हाथ-मुक्का से मारपीट करते हुए मृतिका को दीवाल भिटका में बलपूर्वक ढकेलकर सर में गंभीर चोट कारित करना एवं मृतिका के सर में आई चोटों के कारण ईलाज के दौरान फौत होना बताया गया। आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 287/24 धारा 302, 201 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सहायक उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार यादव, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक उपेंद्र सिंह, आरक्षक लाल बाबू सिंह सम्मिलित रहे।