हत्या क़े प्रयास क़े मामले में आरोपी क़े विरुद्ध की गई कड़ी कार्यवाही, थाना कोतवाली एवं विशेष पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में आरोपी को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !
May 7, 2024सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ क़े अंतर्गत आरोपी क़े कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चारपहिया वाहन सफारी स्टॉर्म क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 किया गया जप्त.
सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की समझाईश देने पर नाराज होकर आरोपी द्वारा जानबूझकर हत्या करने की नीयत से सफारी स्टॉर्म वाहन से आहतों को मारी गयी थी सामने से ठोकर.
आहतों के परिजनों द्वारा पेश करने पर 02 नग पेन ड्राइव मय घटना का सीसीटीवी फूटेज किया गया जप्त.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ क़े अंतर्गत गंभीर अपराधों में संलिप्त संदेहियों/आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सुभाषचंद अग्रवाल साकिन हॉस्पिटल रोड मणीपुर अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2024 को थाना कोतवाली में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक 15 जनवरी 2024 को सफारी स्टोर्म वाहन क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 क़े चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर प्रार्थी की पत्नी, बहु और पोता का एक्सीडेंट कारित किया गया हैं। मामले में आरोपी सफारी स्टोर्म वाहन चालक क़े विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 26/24 धारा 279, 337 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले में जांच विवेचना किया जा रहा था, आहतों क़े ईलाज क़े पश्चात वापस आने पर एवं प्रार्थी क़े व्यवसायिक कारणों से बाहर रहने क़े कारण बाद में परिजनों क़े बयान एवं अन्य गवाहों क़े बयान दर्ज किये गए, बयान में आए तथ्यों क़े आधार पर पता चला कि उक्त दुर्घटना सड़क हादसा नहीं था, घटना पूर्व नियोजित थी। जांच में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए कि घटना दिनांक से एक दिन पूर्व प्रार्थी की पत्नी ओमनी अग्रवाल द्वारा आरोपी सफारी स्टोर्म चालक क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 नवीन गुप्ता को ठीक से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की समझाईश दी थी, जिस बात पर आरोपी नवीन गुप्ता नाराज होकर प्रार्थी की पत्नी ओमनी अग्रवाल को देख लेने की धमकी दी गई थी और इसी बात पर हत्या करने की नीयत से आरोपी वाहन चालक द्वारा जानबूझकर प्रार्थी की पत्नी, बहु एवं पोता को उक्त घटना दिनांक को सफारी स्टोर्म वाहन क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 से सामने से ठोकर मारी गयी थी।
मामले में आहतों के परिजनों के द्वारा घटना का सीसीटीवी फूटेज पेश करने पर 02 नग पेन ड्राइव जप्त किया गया हैं। जिसमें उक्त सफारी स्टोर्म वाहन सामने क़े तरफ से आता दिखाई देता हैं और वापस मुड़कर अपने वाहन को खड़ा कर देता हैं और प्रार्थी की पत्नी, बहु और पोता को आता देखकर जानबूझकर अपना सफारी स्टोर्म वाहन बढ़ाकर हत्या करने की नीयत से ठोकर मार देता हैं। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट एवं जांच में आए तथ्यों क़े आधार पर मामले क़े आरोपी वाहन चालक नवीन गुप्ता की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा जानबूझकर हत्या करने की नीयत से उक्त घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी क़े कब्जे से घटना में प्रयुक्त सफारी स्टोर्म वाहन जप्त किया गया हैं। मामले में सदर धारा 307 भा.द.वि. का अपराध कारित होना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 307 भा.द.वि. जोड़कर आरोपी नवीन गुप्ता उम्र 23 वर्ष साकिन तेलाईकछार केनापारा सूरजपुर हाल मुकाम कुंडला सिटी अम्बिकापुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रकरण क़े विवेचक उपनिरीक्षक वंशनारायण शर्मा सहित सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक विवेक पाण्डेय, आरक्षक अनुज जायसवाल, आरक्षक वीरेंद्र पैकरा का सराहनीय योगदान रहा है।