दहेज़ की मांग करते हुए टोनही कहकर मारपीट कर प्रताड़ित किये जाने के मामले में की गई कड़ी कार्यवाही, चार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !
May 9, 2024सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत पुलिस चौकी रघुनाथपुर द्वारा मामले में की गई त्वरित कार्यवाही, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा किया गया जप्त.
आरोपियों के विरूद्ध थाना लुन्ड्रा में अपराध क्रमांक 120/24 धारा 294, 506, 323, 34, 498 (ए) भादवि, टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धारा 4,5 का अपराध किया गया दर्ज.
आरोपियों द्वारा 01 लाख रुपये दहेज़ की मांग कर प्रार्थिया को टोनही कहकर मारपीट करते हुए किया जा रहा था प्रताड़ित.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं। इसी संदर्भ में मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 06 मई 2024 को पुलिस चौकी रघुनाथपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2012 में प्रार्थिया का कोट निवासी उमाशंकर यादव से सामाजिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ था, जिससे प्रार्थिया के 02 बच्चे भी हैं, शादी के 01 साल के बाद से ही प्रार्थिया के ससुराल वाले प्रार्थिया को कम दहेज़ लेकर आने की बात बोलकर परेशान कर मारपीट करते आ रहे हैं।
घटना दिनांक 01 मई 2024 को प्रार्थिया देर शाम घर में खाना बना रही थी, इसी दौरान घरेलु बात को लेकर विवाद करते हुए पति उमाशंकर यादव प्रार्थिया को गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और पिड़िता के ससुर भोला यादव डंडा से प्रार्थिया के साथ मारपीट किया गया हैं। इसके साथ ही सास राधा यादव एवं ननद सोनू यादव द्वारा प्रार्थिया को जादू-टोना करने और टोनही कहकर प्रताड़ित करते हुए मारपीट किया गया हैं। जिससे पिड़िता को चोट भी आया हैं और सभी आरोपी मिलकर प्रार्थिया को घर से निकाल दिए हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना लुन्ड्रा में अपराध क्रमांक 120/24 धारा 294, 506, 323, 34, 498 (ए) भादवि, टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धारा 4,5 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा पिड़िता के परिजनों के बयान दर्ज किये गए एवं मामले के आरोपियों की गिरफ़्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपियों को पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा पूछताछ में अपना नाम उमाशंकर यादव उम्र 32 वर्ष (पिड़िता का पति), भोला प्रसाद यादव उम्र 52 वर्ष (पिड़िता का ससुर), राधा यादव उम्र 50 वर्ष (पिड़िता की सास), सोनू यादव उम्र 31 वर्ष (पिड़िता की ननद) सभी साकिन कोट डांडपारा पुलिस चौकी रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा का होना बताया गया, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी रघुनाथपुर राजेंद्र सिंह, महिला प्रधान आरक्षक ब्रिजीट सुषमा, प्रधान आरक्षक संजय कुमार नागेश, आरक्षक अरविन्द तिवारी, आरक्षक राकेश एक्का सम्मिलित रहे।