सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत टोनही प्रताड़ना अधिनियम के मामले में की गई कड़ी कार्यवाही : पुलिस द्वारा मामले में आरोपिया को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
May 13, 2024आरोपिया द्वारा प्रार्थिया को गाली-गलौज कर टोनही कहकर किया जाता था प्रताड़ित.
थाना लुन्ड्रा में अपराध क्रमांक 76/24 धारा 294 भा.द.वि., छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4, 5 का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत लगातार संदिग्धों/आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में प्रार्थिया द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को थाना लुन्ड्रा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि लुन्ड्रा मधुपारा पटोरा निवासी सरोजनी यादव प्रार्थिया को घटना दिनांक 16 मार्च 2024 को प्रार्थिया के घर के पास आकर टोनही डायन कहते हुए बुरी-बुरी गालियां दिया गयी है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना लुन्ड्रा में अपराध क्रमांक 76/24 धारा 294 भा.द.वि., छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4, 5 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपिया की पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ की गई। जो आरोपिया द्वारा अपना नाम सरोजनी यादव उम्र 45 वर्ष साकिन मधुपारा पटोरा लुन्ड्रा की होना बताया गया। आरोपिया से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में लुन्ड्रा से सहायक उपनिरीक्षक चंद्र प्रकाश केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक नामूल राम, महिला आरक्षक प्रेमा मरावी, महिला आरक्षक अम्ब्रोस लता कुजूर, आरक्षक निरंजन बड़ा, आरक्षक अनिल बड़ा सम्मिलित रहे।