बाल विवाह की सूचना मिलने पर थाना बतौली पुलिस टीम एवं चाइल्ड हेल्प लाईन ने की त्वरित कार्यवाही, बाल विवाह रुकवाकर ग्रामीणों को बाल विवाह कानूनन जुर्म होने के सम्बन्ध में दी गई जानकारी.

बाल विवाह की सूचना मिलने पर थाना बतौली पुलिस टीम एवं चाइल्ड हेल्प लाईन ने की त्वरित कार्यवाही, बाल विवाह रुकवाकर ग्रामीणों को बाल विवाह कानूनन जुर्म होने के सम्बन्ध में दी गई जानकारी.

May 15, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस को चाइल्ड हेल्प लाईन के जरिये थाना बतौली अंतर्गत बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चाइल्ड हेल्प लाईन के सदस्यों के साथ मौक़े पर बाल विवाह होने से पूर्व पहुंचकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं बाल विवाह निषेध की जानकारी वर-वधु पक्ष के लोगों को देकर बाल विवाह कानूनन जुर्म होने की जानकारी देकर उक्त बाल विवाह को रुकवाया गया।

ग्रामीणों को विवाह हेतु निर्धारित आयु युवक 21 वर्ष एवं युवती के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करने की समझाईश  दी गई, ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणाम सहित नाबालिग बालक/बालिकाओं के जीवन में आने वाली परेशानियों को बताकर जागरूक भी किया गया। ग्रामीणों को समझाईश देने पश्चात उक्त बाल विवाह को रुकवाकर निर्धारित आयु पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह संपन्न कराने की समझाईश दी गई। ग्रामीणों को बाल विवाह करना कानूनन जुर्म होना बताते हुए बाल विवाह करने पर 02 वर्ष तक का कारावास और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान होने की जानकारी दी गई।