कोरोना ब्रेकिंग : डोंगरगढ़ रेलवे कॉलोनी कन्टेनमेंट जोन घोषित
September 4, 2021समदर्शी न्यूज़ राजनांदगांव
अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व डोंगरगढ़ अविनाश भोई ने डोंगरगढ़ विकासखंड के रेल्वे कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में तीन कोरोना (कोविड-19) पॉजिटिव मरीज पाये जाने के कारण मरीजों के घर (गृह) के 200 मीटर की परिधि को आगामी आदेश तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही सोमवार 6 सितम्बर 2021 से आगामी आदेश तक कंटेन्मेंट जोन के सभी व्यवसायिक संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए है।
निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये। निर्देशो का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एपेडमिक एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। प्रत्येक व्यक्तियों के लिये मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पाये पर उसके विरूद्ध शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि 500 रूपए से दंडित किया जायेगा। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले व्यक्तियों को तथा दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
निर्देश के बाद ये रहेगी व्यवस्था
कंटेन्मेंट जोन में केवल अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियों को मुक्त रखा गया है। सब्जी व फल मार्केट बंद रहेगा। सब्जी व फल विक्रेता होम डिलीवरी या फेरी के माध्यम से घूम-घूम कर सब्जी व फल विक्रय कर सकेंगे। खाद्य प्रसंकरण कृषि से संबंधित उद्योग, दुकान यथा राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल आदि यथावत संचालित रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में दूध डेयरी वाले प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 6 बजे से 8 बजे तक दूध की आपूर्ति व विक्रय कर सकेंगे। किंतु दूध के अलावा अन्य सामग्री की अनुमति नहीं होगी। किराना दुकानें बंद रहेंगी, किराना व्यापारी होम डिलीवरी के माध्यम से खाद्य सामग्री की आपूर्ति कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, जिम, पार्क, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। सभी नागरिक अपने-अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी की दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों को घर से बाहर जाने को प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यत: अपना वैध प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।