बिलासपुर पुलिस का प्रहार : पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिविल लाईन पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले आरोपी एवं आरोपी की मां को किया गया गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत !
May 17, 2024थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा धारा 363, 376, 34 भादवि 4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
नाबालिग लड़की को भगाकर दिल्ली ले जाने वाले आरोपी करन लहरे को सिविल लाईन पुलिस के द्वारा किया गया गिरफ्तार.
नाबालिग पीड़िता और आरोपी करन लहरे की जबरदस्ती शादी कराने वाली आरोपी की मां को भी किया गया गिरफ्तार.
नाम आरोपी – 1. करन लहरे पिता लक्ष्मी लहरे उम्र 20 साल सा. ग्राम साल्हेघोरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली, 2. दिव्या लहरे पति अश्वनी लहरे उम्र 40 साल सा. पाताल कुण्डी थाना लालपुर जिला मुगेंली हा.मु. गुडगांव सीबी टेक दिल्ली.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रविदास टोण्डे पिता जयप्रसाद टोण्डे उम्र 35 वर्ष सा. तालापारा के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दज कराया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगाकर ले जाया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि आरोपी एवं उसके मां के द्वारा नाबालिग लडकी को भगाकर अपने साथ रखा है। उक्त सूचना से तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह को अवगत कराया गया।
जिनके द्वारा उक्त पीड़िता को तत्काल बरामद कर कार्यवाही करने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य द्वारा हमराह स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी करन लहरे एवं उसकी मां दिव्या लहरे के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को बरामद किया गया। आरोपी के द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा कर अपने मां दिव्या लहरे गुडगांव सीबी टेक दिल्ली के घर ले गया था, जहां पर इसके मां के द्वारा जबरदस्ती शिव मंदिर में दोनों का शादी कराया गया एवं आरोपी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाया गया था। नाबालिग पीड़िता को आरोपी करन लहरे एवं इसकी मां दिव्या लहरे के कब्जे से बरामद कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।