हाउसिंग बोर्ड कालोनी में मकान दिलाने के नाम पर धोखाधडी, रूपये लेकर नही दिया मकान, पुलिस ने आरोपी को किया गया गिरफ्तार
May 18, 2024आरोपी – रूपेश धनकर पिता तिलक धनकर उम्र 35 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी चिल्हाटी थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ0ग0 के विरुद्ध थाना सिरगिटटी जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 201/2024 धारा 420 भादवि दर्ज
समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : मामले का विवररण इस प्रकार है कि प्रार्थी मनमोहन मोहन्ती पिता स्व0 राधा मोहन मोहंती दिनांक 08.03.2024 को थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी रूपेश धनकर के द्वारा गृह निर्माण मंडल देवरीखुर्द में मकान खरीदने के एवज में 50300 रुपये फोन पे एवं नगर 50000 रूप्ये व प्रार्थी की बहन संध्या रानी मोहंती से 50300 रूपये नगद व 4000 रुपये कुल रकम 190600 रूपये लेकर छल करते हुये धोखाधडी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 420 भादवि का पाये जाने पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना के आरोपी रूपेश धनकर की गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन प्रहार के तहत टीम गठित कर पतासाजी कर आरोपी रूपेश धनकर को पकडकर थाना लाकर कडाई से पूछताछ करने पर प्रार्थी से मकान दिलवाने के नाम से धोखाधडी करना स्वीकार किया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 17.05.2023 को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक भारती मरकाम, प्र0आर0 प्रवीण पाण्डेय, विजय शर्मा आर0 केशव मार्को, विरेन्द्र राजपूत, की अहम भूमिका रही।