जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिक्री हेतु सौदा करने वाले आरोपीयों पर पुलिस का प्रहार : पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिविल लाईन पुलिस द्वारा तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी सुमीत गुप्ता पिता स्व. सीताराम गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी हटरी बाजार बिल्हा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर के द्वारा लिखित आवेदन पेश कर बताया कि उसकी बिनौरी जमीन प.ह.न. 46 रा.नि.म. पेण्डारी तहसील सकरी तखतपुर में स्थित है, जिसका ख.नं. 353/1, 353/2 जिसका रकबा क्रमशः 0.36 0.36 एकड कुल 72 डिसमील 0.72 एकड है। जिसका वह वास्तविक मालिक है। कुछ दिन पहले उसके एक मित्र के माध्यम से उसे पता चला की कोई उसकी इस भूमि को किसी के माध्यम से फर्जी दस्तावेज बनाकर विक्रय करने का प्रयास कर रहा है।

तब वह अपने मित्र के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से उस व्यक्ति से जमीन खरीदने की बात किया दिनांक 17.05.2024 को उसके मित्र के आफिस में कमल प्रसाद पटेल को बुलाकर जमीन खरीदने की बात करने लगे और उसके द्वारा दिखाये गये सभी दस्तावेज को देख लिए तब इस बात की पुष्टि हो गई कि कमल प्रसाद पटेल अपने अन्य साथी के साथ मिलकर उसकी उक्त जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर विक्रय करने का प्रयास कर रहे है। आरोपियों के द्वारा फर्जी दस्तावेज के माध्यम से उसकी जमीन का पावर आफ एटर्नी (मुख्तियारनामा) रजिस्ट्री आफिस बिलासपुर के माध्यम से तैयार कर रजिस्टर्ड कराया गया है।

प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट से तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर उमेश कश्यप एवं प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के पालन में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य द्वारा तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर धारा 467 468 420 511 120(बी) भादवि के तहत कार्यवाही की गई है।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उक्त त्वरित कार्यवाही पर थाना सिविल लाईन पुलिस टीम की प्रशंसा की है।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!