नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर ठगी करने के मामले में आरोपी को पलामू झारखण्ड से किया गया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया गया जप्त, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर ठगी करने के मामले में आरोपी को पलामू झारखण्ड से किया गया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया गया जप्त, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

May 28, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। इसी संदर्भ में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया अनिमा सिंह साकिन सिलगा बतौली दिनांक 13 मई 2024 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रार्थिया का जान पहचान पूर्व में पलामु झारखण्ड निवासी मंटू कुमार रवि से हुआ था। मंटू कुमार रवि द्वारा अम्बिकापुर के एक निजी चिकित्सालय में नर्स का नौकरी खाली होने की बात बताकर 04 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करने पर नौकरी लगवाने की बात बताया गया था। प्रार्थिया झांसे में आकर अलग-अलग किश्तों में लगभग 04 लाख रुपये आरोपी को नगद एवं खातों में दी हैं। पैसे देने के बाद प्रार्थिया द्वारा मंटू कुमार रवि को नौकरी लगवाने की बात बोलने पर आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा है और अब आरोपी प्रार्थिया को ना ही पैसा वापस कर रहा हैं ना ही प्रार्थिया का नौकरी लगा हैं। आरोपी द्वारा प्रार्थिया को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लगभग 04 लाख रुपये की ठगी कारित किया गया हैं। मामले में प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 47/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता-तलाश किया जा रहा था, पता तलाश के दौरान साइबर सेल से आरोपी के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम को आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु पलामू झारखण्ड रवाना किया गया था। पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम मंटू कुमार रवि उम्र 24 वर्ष साकिन बासबार थाना नावा जयपुर जिला पलामू झारखण्ड का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर नौकरी लगाने के नाम पर 04 लाख रुपये की ठगी कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल जप्त किया गया हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना प्रभारी बतौली उपनिरीक्षक सी.पी.तिवारी, आरक्षक अशोक यादव, आरक्षक अहसान फ़िरदौशी, आरक्षक राजेश खलखो, आरक्षक अशोक भगत, आरक्षक भगलू राम सम्मिलित रहे।