अवैध शराब बिक्री करने वाले पर तखतपुर पुलिस का प्रहार : ग्राम भीमपुरी के मित्र मिलन ढाबा में अवैध रूप से शराब रखकर ब्रिकी करने वाला ढाबा संचालक पुलिस की गिरफ्त में, आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर भेजा गया ज्युडिशियल रिमाण्ड पर.
May 28, 2024आरोपी के कब्जे से 05 नग गोवा स्पेशल शराब, 10 नग शिम्बा बियर, 12 नग मेडोसा बियर केन, 03 नग बटवाईजर बियर केन कुल मात्रा 14.9 लीटर कुल कीमती लगभग 5490 रूपये जप्त.
आरोपी – राजीव मिश्रा पिता सुभाष मिश्रा उम्र 49 साल साकिन भीमपुरी चौकी जूनापारा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)के विरुद्ध थाना तखतपुर जिला बिलासपुर छ.ग. में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) के द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार करने वालों पर अंकुश लगाने विशेष अभियान प्रहार चलाकर कार्यवाही करने एवं थाना क्षेत्रांतर्गत नशीले पदार्थों का अवैध बिक्री व परिवहन करने वालों के विरूध्द अधिक से अधिक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अवैध शराब बिक्री/परिवहन करने वालों के उपर सतत् निगाह रखी जा रही है एवं लोगों को अवैध कारोबार करने वालों की सूचना पुलिस को देने पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया था।
दिनाँक 27 मई 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम भीमपुरी के मित्र मिलन ढाबा में ढाबा संचालक राजीव मिश्रा शराब बिक्री हेतु छुपा कर रखा है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) को देकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमति नूपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरिश चंद्र टांडेकर के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबीर की सूचना तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु हमराह स्टॉफ एवं गवाह के ग्राम भीमपुरी मित्र मिलन ढाबा पहुंचकर मुखबीर के बताये हुए स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही की गई।
उक्त व्यक्ति के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर रखा 05 नग गोवा स्पेशल शराब प्रत्येक में 180 एमएल भरा कीमत लगभग 650/- रूपये, 10 नग शिम्बा बियर बाटल प्रत्येक में 650 एमएल भरा कीमत लगभग 2200/- रूपये, मेडोसा बियर केन 12 नग प्रत्येक में 500 एमएल भरा कीमत लगभग 2040/- रूपये, बटवाईजर बियर केन 03 नग प्रत्येक में 500 एमएल भरा कीमत लगभग 600/- रूपये कुल मात्रा 14.9 लीटर कुल कीमत लगभग 5490/- रूपये को बरामद किया गया। आरोपी के कब्जे से उक्त शराब को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक इन्द्रनाथ नायक, उपनिरीक्षक पील्लु राम मंडावी, आरक्षक प्रकाश ठाकुर, आरक्षक सुनील सूर्यवंशी, आरक्षक देवेन्द्र साहू, आरक्षक गोपी राजपूत, आरक्षक ओंकार राजपूत, आरक्षक रामलाल सोनवानी, महिला आरक्षक विभा सिंह का विशेष योगदान रहा है।