पुरानी रंजीश को लेकर लोहे के कत्ता से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, विधिवत् कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !

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समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गोपाल कश्यप निवासी जेवरा बाजार चौक थाना मुलमुला जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का रहने वाला है। जो कि पड़ोस का विवाह के चूलमाटी दिनांक 08 मई 2024 के रात्रि करीब 10:00 बजे जा रहे थे, जिसमें मोहल्ले के अन्य लोग तथा प्रार्थी का लड़का आहत सुनील कश्यप सभी बाजा में नाच गान कर रहे थे।

उसी समय आरोपी शत्रुहन केंवट द्वारा आहत सुनील कश्यप से पुरानी रंजीश को लेकर गाली-गलौच करते हुए, लोहे के कत्ता से प्राण घातक हमला कर मारपीट किया, जिससे उसके चेहरा, दाहिना हाथ में चोट लग कर खून निकलने लगा, जिसको पामगढ़ के सरकारी अस्पताल में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी शत्रुहन केंवट के विरूद्ध थाना मुलमुला में अपराध धारा 294, 506,323 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत सुनील कश्यप का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से उसको उचित इलाज के लिए डाक्टर द्वारा बिलासपुर अस्पताल रिफर कर दिया था, जिसके द्वारा भर्ती होकर इलाज कराया गया। आहत का चोट गंभीर प्रवृत्ति का होने से विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 324, 307 भादवि जोड़ी गयी।

विवेचना के दौरान आरोपी शत्रुहन केंवट निवासी जेवरा थाना मुलमुला को घटना के संबंध में पूछताछ मेमोरण्डम कथन लिया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का कत्ता (आजौर) बरामद किया जाकर तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 29 मई 2024 न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मुलमुला सहायक निरीक्षक के.के. साहू, हायक निरीक्षक कपिल राम साहू, प्रधान आरक्षक रेमन सिंह राजपूत, हिला प्रधान आरक्षक जमुना तिवारी, आरक्षक जयदीप भास्कर, आरक्षक जयप्रकाश, आरक्षक मनभावन पटेल का सराहनीय योगदान रहा है

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