अपनी ही पत्नी को चाकू से मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने चंद घंटे में किया गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर…..पढ़ें पूरी खबर……..!
June 6, 2024आरोपी द्वारा अपने पत्नी को वापस घर जाने की बात बोलने पर नहीं मानने पर आरोपी पति द्वारा गुस्से में आकर सब्जी काटने की चाकू से पत्नी को उतारा था मौत के घाट, आरोपी अपने इलाज कराने आया था पत्नी के साथ मिरादतार मजार बलौदा
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने के चाकू को किया गया बरामद, आरोपी घटना घटित कर हो गया था फरार
आरोपी विदेश कुमार पैंकरा पिता रघुवीर पैंकरा उम्र 30 साल निवासी भण्डारगांव कदमपारा उदयपुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के विरूध्द धारा 302 भादवि के अंतर्गत थाना बलौदा पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही.
मृतिका – देवती पैंकरा उम्र 26 साल निवासी भण्डारगांव कदमपारा उदयपुर जिला सरगुजा
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि आरोपी विदेश कुमार पैंकरा पिता रघुवीर पैंकरा उम्र 30 साल निवासी भण्डारगांव कदमपारा उदयपुर जिला सरगुजा (छ.ग.) अपने इलाज कराने के लिए अपने पत्नी मृतिका देवती पैंकरा उम्र 26 साल के साथ दिनांक 03 जून 2024 को थाना बलौदा क्षेत्र के मिरादतार मजार आये थे। सूचक सरजू चौहान निवासी वार्ड नंबर 03 बलौदा जो रामनगर स्थित मीरादतार में चौकीदारी का काम करता है। जिसके द्वारा दिनांक 05 जून 2024 को थाना बलौदा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03 जून 2024 को देवती नामक महिला अपने पति विदेश कुमार के साथ ईलाज कराने मीरादतार मजार बलौदा आये थे। दिनांक 05 जून 2024 को सुबह करीब 04:00 बजे सभी को (सवारियों को) सलामी के लिए उठाने के लिए गया, तो सभी को उठा रहा था मृतिका देवती पैकरा को 2-3 बार आवाज देकर उठाया जो नहीं उठी व ना कुछ बोली, तो उसके पास जाकर देखा तो देवती पैंकरा के सिर के पास चोट लगने से खून निकला था, सांस नहीं चल रहा था, उसकी मृत्यु हो गई थीं। मृतिका का पति विदेश कुमार वहां पर नहीं था, जिसकी सूचना थाना बलौदा पुलिस को मिलने पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर, तत्काल घटना स्थल गया, निरीक्षण कर शव का पंचनामा कार्यवाही में लिया जाकर शव का पीएम कराया गया। शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु गंभीर चोट लगने से होना लेख किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 214/2024 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
हत्या जैसे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में तत्काल थाना स्तर से टीम गठित किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था। विवेचना के दौरान आस-पास के व्यक्तियों से पुछताछ कर कथन लिया गया, कथन के आधार पर मृतिका का पति घटना के बाद से मौके पर उपस्थित नहीं होने पर संदेह के आधार पर गठित टीम द्वारा संदेही पति की पतासाजी हेतु उसके सकुनत भण्डारगांव, उदयपुर के लिये रवाना किया गया। जहां से हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया। जिसके द्वारा अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया गया कि दिनांक 03 जून 2024 को अपना ईलाज कराने अपने पत्नी देवती पैंकरा के साथ अपने गांव से मीरादतार मजार बलौदा आया हुआ था, दुसरे दिन वहीं रहकर ईलाज कराये, लेकिन अच्छा नहीं लगने से अपने पत्नी को बताया और उसे घर चलने को बोला तो वह ईलाज कराकर चलने की बात बोली, उसी रात फिर अपने पत्नी को बोला की मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी पत्नी बात नहीं मान रही थी, तो गुस्सा में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी पत्नी के मुंह को हाथ से दबाकर उसके पेट में चाकू से वार कर हत्या करना स्वीकार किया और वहां से भाग गया और चाकू को मीरा दतार मजार से लगे खाली मैदान में फेंक देना बताया, जिसे आरोपी के निशानदेही पर समक्ष गवाहों के बरामद किया गया।
प्रकरण के आरोपी विदेश कुमार पैंकरा पिता रघुवीर पैंकरा उम्र 30 वर्ष निवासी भण्डारगांव कदमपारा थाना उदयपुर जिला सरगुजा के विरुद्ध पर्याप्त अपराध धारा का सबूत पाये जाने से दिनांक 06 जून 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक अशोक कुमार वैष्णव थाना प्रभारी बलौदा, सहायक उपनिरीक्षक कौशल सिदार, प्रतिभा राठौर, आरन श्याम राठौर, प्रहलाद निर्मलकर, विनोद मनहर, देवराज लसार एवं समस्त स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।