यौन शोषण की रिपोर्ट पर चक्रधरनगर पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही, आरोपी को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर….!
June 12, 2024आरोपी शिशुपाल सेठ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 293/2024 धारा 376(2)(ढ), 506 भादवि 6 पाक्सो एक्ट का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : कल दिनांक 11 जून 2024 को थाना चक्रधरनगर में स्थानीय युवती द्वारा शिशुपाल सेठ (उम्र 21 वर्ष) निवासी थाना क्षेत्र चक्रधरनगर के विरुद्ध पिछले 2 साल से शारीरिक शोषण करने संबंधी आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही के दिशा निर्देशों पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा पीड़िता का महिला विवेचक से एफआईआर कराकर, युवती का विस्तृत कथन, मेडिकल आदि की कार्यवाही की गई तथा आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिये तत्काल दबिश देकर हिरासत में लिया गया। आरोपी अपराध दर्ज होने की जानकारी पाकर भागने की फिराक में था, आरोपी शिशुपाल सेठ को पुलिस द्वारा अपराध कायम होने के 24 घंटे के भीतर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।
पीड़िता ने बताया था कि शिशुपाल डिलीवरी बॉय का काम करता है, जिसे जानती पहचानती है। 2 साल पहले रात्रि में शौच के लिए मैदान गई थी, जहां शिशुपाल उसे डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया और इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मार देने की धमकी दिया। गांव में बदनामी के डर से किसी को नहीं बताई। शिशुपाल इसी तरह डरा-धमका कर पिछले 2 साल से शारीरिक संबंध बना रहा है। युवती ने बताया कि शिशुपाल के घर वालों को शिशुपाल की हरकतें बताई तो डांट-फटकार किये। घटना के समय युवती नाबालिग थी।
युवती के लिखित आवेदन पर आरोपी शिशुपाल सेठ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 293/2024 धारा 376(2)(ढ), 506 भादवि 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना चक्रधरनगर के उपनिरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उपनिरीक्षक नंदकुमार सारथी एवं हमराह स्टॉफ का विशेष योगदान रहा है।