ग्राम चिराईपानी में 15 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
June 20, 2024थाना पूंजीपथरा में अपराध क्रमांक 153/2024 धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज.
अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस ने की कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : कल दिनांक 19 जून 2024 के शाम थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा के हमराह माइनर एक्ट की कार्यवाही के लिये थाना पूंजीपथरा स्टॉफ ग्राम गेरवानी, सराईपाली, चिराईपानी, देलारी की ओर रवाना हुये थे। इसी दरम्यान थाना प्रभारी को मुखबीर से सूचना मिली थी कि चिराईपानी का प्रकाश चौहान अवैध बिक्री के लिए काफी मात्रा में महुआ शराब घर पर छिपा कर रखा है।
सूचना पर थाना पूंजीपथरा स्टॉफ द्वारा संदेही के घर गवाहों को लेकर दबिश दिया गया। संदेही प्रकाश चौहान घर में उपस्थित मिला जिसे अवैध शराब बिक्री करने के लिये घर पर छिपा कर रखने के संबंध में पूछताछ करने पर संदेही शराब बिक्री करना स्वीकार किया गया। संदेही घर के आगंन से 10-10 लीटर क्षमता वाले दो प्लास्टिक जरिकेन में भरा हुआ करीब 15 लीटर महुआ शराब (कीमत- 1,500/- रुपये) का पेश किया गया, जिसे जप्त किया गया। आरोपी प्रकाश चौहान पिता घुराउ चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम चिराईपानी थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़ के कृत्य पर थाना पूंजीपथरा में अपराध क्रमांक 153/2024 धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। शराब रेड कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक विजय एक्का, आरक्षक नरेन्द्र कुमार पैंकरा, आरक्षक निर्दोष लकड़ा, आरक्षक सुकृत डहरिया सम्मिलित थे ।