पचास हजार की रिश्वत लेते हुए उदयपुर जिला सरगुजा के एसडीएम भागीरथी खाण्डे (बी.आर.खाण्डे) सहित चार सहकर्मी (रीडर, भृत्य एवं गार्ड नगर सैनिक) को एन्टी करप्शन ब्यूरो इकाई अंबिकापुर के द्वारा पकड़ा गया रंगे हाथ, जांच एवं कार्यवाही जारी.
June 22, 2024आरोपियों के विरूद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत की जा रही है कार्यवाही.
आरोपियों की संपत्तियों के संबंध में भी एसीबी के द्वारा गहन जांच प्रारंभ कर दी गयी है, जिससे महत्वपूर्ण खुलासे होने की जताई जा रही है प्रबल संभावना.
प्रार्थी तथा उसके अन्य परिजनों के पक्ष में आदेश पारित करने के एवज में एसडीएम उदयपुर के द्वारा 50,000/- रूपये रिश्वत के रूप लिए जा रहे थे.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : शासन की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के अनुक्रम में एन्टी करप्शन ब्यूरो इकाई अंबिकापुर के द्वारा उदयपुर जिला सरगुजा के एसडीएम श्री भागीरथी खाण्डे (बी.आर.खाण्डे) सहित 04 लोगों को 50,000/- रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़कर बड़ी कार्यवाही की गयी। प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07मई 2024 को प्रार्थी कन्हाई राम बंजारा निवासी ग्राम जजगा वार्ड नं. 13 तहसील उदयपुर जिला सरगुजा के द्वारा एसीबी इकाई अंबिकापुर में यह शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि ग्राम जजगा स्थित भूमि खसरा नं. 69/31, 70/1 एवं 1004/8 रकबा क्रमशः 0.251, 0.635 एवं 0.243 हेक्टेयर जमीन उसके तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर है तथा कई वर्षों से उस पर मकान बनाकर काबिज हैं, किन्तु उसके बड़े पिता द्वारा जमीन को केवल अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु तहसील में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी थी, जिस पर तत्कालीन तहसीलदार उदयपुर के द्वारा उसके बड़े पिता, उसके तथा अन्य परिजनों के नाम पर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु दिनांक 21 सितंबर 2022 को आदेश किया गया था। उक्त आदेश के उपरांत उसके बड़े पिता के द्वारा पुनः दिनांक 09 नवंबर 2022 को एसडीएम उदयपुर के पास आदेश दिनांक 21 सितंबर 2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में प्रकरण लंबित है।
उक्त प्रकरण में उसके तथा उसके अन्य परिजनों के पक्ष में आदेश पारित करने के एवज में एसडीएम उदयपुर श्री बी.आर. खाण्डे के द्वारा 50,000/- रूपये रिश्वत के रूप में मांग की जा रही है, किन्तु वह एसडीएम को रिश्वत न देकर उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है। एसीबी इकाई अंबिकापुर को शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत का सत्यापन कराये जाने पर शिकायतकर्ता की शिकायत सही पायी गयी तथा एसडीएम उदयपुर श्री बी.आर. खाण्डे को रिश्वती रकम लेते वक्त पकड़ने की योजना बनायी गयी।
आज दिनांक 21 जून 2024 को प्रार्थी को आरोपी एसडीएम को रिश्वती रकम देने हेतु एसडीएम कार्यालय उदयपुर शाम करीब 06:00 बजे भेजा गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा रिश्वत लेन-देन के संबंध में एसडीएम से चर्चा करने पर एसडीएम के द्वारा रिश्वती रकम 50,000/- रूपये को अपने बाबू धरमपाल को लेने हेतु कहा गया, जिस पर धरमपाल के द्वारा भृत्य अबीर राम को रिश्वती रकम को अपने पास रख लेने हेतु कहा गया, जिसे अबीर राम ने अपने हाथों में ले लिया तथा रिश्वती रकम लेने के पश्चात वह एसडीएम के पास जाकर बोला कि प्रार्थी कन्हाई राम से रिश्वती रकम 50,000/- रूपये उसने प्राप्त कर लिया है। जिसके उपरांत एसडीएम द्वारा कहा गया कि उस रकम को गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह को दे दे जिस पर भृत्य द्वारा रिश्वती रकम को एसडीएम के गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह को दे दिया गया।
इसी दौरान पहले से मुस्तैद एसीबी की टीम द्वारा त्वरित ट्रेप कार्यवाही कर रिश्वती रकम को बरामद कर लिया गया तथा एसडीएम बी.आर. खाण्डे, उनके बाबू, भृत्य एवं नगर सैनिक कविनाथ सिंह को अभिरक्षा में ले लिया गया। उक्त के पकड़े जाते ही एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया। इस कार्यवाही का एक अमानवीय महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रार्थी के पक्ष में आदेश करने के एवज में आरोपी एसडीएम ने प्रार्थी एवं उसके परिजनों की ओर से ग्राम जजगा तहसील उदयपुर स्थित 50 डिसमिल जमीन को भी अपने महिला परिचितों के पक्ष में बिक्री आदि करने संबंधी पावर ऑफ अटार्नी निष्पादित करा लिया था, ताकि भविष्य में उक्त जमीन को अपने पक्ष में करा सके। संबंधित पावर ऑफ अटार्नी की प्रति भी एसीबी के हाथ लग गयी है। समस्त आरोपियों की संपत्तियों के संबंध में भी एसीबी के द्वारा गहन जांच प्रारंभ कर दी गयी है जो महत्वपूर्ण खुलासे होने की प्रबल संभावना है। आरोपियों के विरूद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। रिश्वतखोरों के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही सतत जारी रहने की बात एसीबी द्वारा कही गयी है तथा रिश्वत मांगने वालों के विरूद्ध लोगों को सामने आने की अपील भी एसीबी की ओर से की गयी है।