सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आम नागरिकों को नवीन क़ानून सम्बन्धी जानकारियां प्रदान कर किया जा रहा जागरूक, 01 जुलाई 2024 से नवीन क़ानून देश भर में लागू होने की दी गई जानकारी.
June 26, 202401 जुलाई 2024 से नवीन क़ानून जिले सहित देश भर में होंगे लागू, नवीन क़ानून में प्रदत्त ई-एफआईआर की सुविधा के बारे में दी गई आम नागरिकों को जानकारी.
महिलाओं एवं बच्चों से सम्बंधित अपराधों में सख्त एवं त्वरित न्याय व्यवस्था होना बताकर नवीन कानूनों में संगठित अपराधों की न्याय प्रक्रिया बताकर किया गया जागरूक.
पुलिस टीम द्वारा हाट बाजार, स्कूल कॉलेज सहित भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नवीन क़ानून के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार कर जागरूकता शिविर का किया जा रहा आयोजन.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आम नागरिकों में नवीन कानूनों के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय सहित समस्त थाना/चौकी क्षेत्रों में आम नागरिकों के बीच जाकर नवीन क़ानून का प्रचार प्रसार किया जा रहा हैं एवं आम नागरिकों को नवीन क़ानून से सम्बंधित धाराओं की जानकारी भी प्रदान की जा रही हैं। इसी क्रम में कल दिनांक को चौकी रघुनाथपुर, थाना कमलेश्वरपुर, थाना सीतापुर, थाना लखनपुर क्षेत्र के हाट बाजार एवं भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाकर नवीन कानूनों का क्रियान्वयन 01 जुलाई 2024 से होना बताया गया।
पुलिस टीम द्वारा आम नागरिकों को बताया गया कि किसी भी प्रकरण में एफआईआर से लेकर कोर्ट के अंतिम निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दर्ज करने के तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान होने के बारे में बताया गया, सात साल से अधिक सजा के मामलों में फॉरेसिंक जांच अनिवार्य होने की जानकारी दी गई साथ ही महिला एवं नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के मामलों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही के प्रावधान की जानकारी दी गई। पुलिस टीम द्वारा नवीन क़ानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में आम नागरिकों को जानकारी देकर जागरूक किया गया, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग सहित संगठित अपराध की स्पष्ट व्याख्या हेतु इस नये क़ानून आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के लिए और सख्त होने तथा आम नागरिकों को न्याय की ओर ले जाने वाला क़ानून होना बताया गया साथ ही छोटे किस्म के अपराधों के सामुदायिक सेवा का कार्य सौपे जाने की व्यवस्था के बारे में भी अवगत कराया गया।
पुलिस टीम द्वारा आम नागरिकों को महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध पोक्सो एक्ट, टोनही प्रताड़ना के बारे में विस्तार से बताकर जागरूक किया गया। ग्रामीणों को यातायात के नियम, नशे के दुष्परिणाम, सायबर अपराध ऑनलाइन ठगी के बारे में बताकर विस्तार से चर्चा की गई, बाहरी अनजान व्यक्तियों से वित्तीय लेन-देन में सतर्कता बरतने की समझाईश दी गई।