Sarpanch Arrested : न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बस्तर ने भानपुरी सरपंच को गिरफ्तार करवा कर भेजा जेल
June 28, 2024पंचायत के 54 विभिन्न निर्माण कार्य की राशि का उपयोग विकास कार्य में नहीं करने और राशि वापस नहीं करने पर बीस दिन के लिए हुई जेल
समदर्शी न्यूज़, जगदलपुर : न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बस्तर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत भानपुरी की सरपंच श्रीमती मुंगई बघेल को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। सरपंच श्रीमती मुंगई बघेल के द्वारा ग्राम पंचायत, भानपुरी की वर्ष 2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23 की विभिन्न 54 निर्माण कार्य की राशि 55 लाख 42 हजार 875 रूपये को प्राप्त कर निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।
एसडीएम कार्यालय द्वारा सरपंच को पंचायत के निर्माण कार्य की राशि को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए, राशि पंचायत को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, किन्तु निर्देशित धन राशि परिदत्त करने में असफल रहने के कारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बस्तर द्वारा श्रीमती मुंगई बघेल को पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए अधिक से अधिक 20 दिन (26जून से 16 जुलाई 2024 तक) की कालावधि के लिए या अभिलेख प्रदत्त किये जाने तक या उक्त धन संदत्त किये जाने तक सिविल जेल में परिरुद्ध रखा गया है।