Toll Plazas : टोल प्लाजा से 20 कि.मी. के अंतर्गत निवासरत वाहन चालक संबंधित टोल प्लाजा में वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं मासिक पास

Toll Plazas : टोल प्लाजा से 20 कि.मी. के अंतर्गत निवासरत वाहन चालक संबंधित टोल प्लाजा में वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं मासिक पास

June 28, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़, कोरबा : भारतमाला परियोजना अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पथरापाली से कटघोरा रा. रा. क्र. 130 लम्बाई ( 39.3 कि.मी.) का निर्माण राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर स्थित भोजपुरी टोल प्लाजा से लिम्हा टोल प्लाजा तक चार लेन खण्ड की लम्बाई 61 कि.मी. है एवं लिम्हा टोल प्लाजा से मदनपुर टोल प्लाजा तक की शेष चार लेन सड़क की दूरी 31 कि.मी. है। पथरापाली – कटघोरा खण्ड की कुल लम्बाई 39.3 कि.मी. से केवल 31.08 कि.मी. हेतु मदनपुर टोल प्लाजा पर दिनांक 02.08.2023 से टोल कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है।

एनएच के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 खण्ड 8 ( 2 ) में 60 कि.मी. के भीतर टोल प्लाजा स्थापना हेतु प्रावधान है कि “राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी सेक्शन पर और एक ही दिशा में साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य पथपर प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा।परंतु जहाँ निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझे, वहाँ वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित कर सकेगा या स्थापित करने के लिए रियायतग्राही को अनुज्ञान कर सकेग। परंतु ऐसा पथकर प्लाजा दूसरे पथकर प्लाजा से साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकेगा, यदि ऐसा पथकर प्लाजा स्थायी पुल, उपमार्ग या सुंरंग की लिए फीस के संग्रहण के लिए है। इस आधार पर सक्षम प्राधिकारी / निष्पादन अधिकारी द्वारा दि.27.11.2019 को स्टैंडिंग फाइनैंस कमिटी (Standing Finance Committee) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की बैठक में अनुमोदन पश्चात् पथरापाली – कटघोरा खण्ड चैनेज संख्या 82+000 पर मदनपुर टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है। जिसकी अधिसूचना का भारत के राजपत्र का.आ. 2567 (अ) दिनांक 12.06.2023 द्वारा प्रकाशन किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार टोल प्लाजा से 20 कि.मी. के अंतर्गत निवासरत वाहन चालकों द्वारा संबंधित टोल प्लाजा में वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क पर मासिक पास प्राप्त किया जा सकता है।