जान से मारने की नियत से चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता : कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !
July 3, 2024आरोपी सौरभ ओगरे पिता ओमप्रकाश उम्र 19 साल बोहारडीह थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 324, 307, 34 भा.द.वि. के अंतर्गत थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
प्रकरण के आरोपी गुड्डा उर्फ नूतन लहरे एवं डीलेश्वर कुमार मिरी निवासी बोहारडीह थाना पचपेड़ी को पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड पर.
आहत अंजोर सिंह उम्र 26 साल निवासी देवरी थाना शिवरीनारायण.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11 अप्रैल 2024 को आहत अंजोर सिंह अपने रिश्तेदार के शादी में ग्राम सहसा गया था, उसी दिनांक को रात्रि करीब 09:00 बजे आहत अंजोर सिंह अपने अन्य रिश्तेदार के साथ सहसा शराब भटठी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में बोहारडीह का गुड्डा उर्फ नूतन लहरे अपने मोटर साइकिल में पिछे अपने दोस्तों को बैठाकर आया और बोलने लगा कि तुम लोग भटठी के पास हम लोगों को मारपीट किये हो, कहकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट करने लगे और गुड्डा अपने जेब में रखे चाकू नुमा हथियार से आहत अंजोर सिंह के पेट, सीना एवं पीठ में मारकर गंभीर चोट पहुंचाया और वहाँ से भाग गए। आहत अंजोर सिंह को चोट लगने से उसके साथियों द्वारा उचित इलाज के लिए बिलासपुर अस्पताल लेकर गये। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 153/2024 धारा 294, 506, 323, 324, 34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, तथा प्रकरण की विवेचना के दौरान धारा 307 भादवि जोड़ी गई है।
प्रकरण के आरोपी सौरभ ओगरे पिता ओम प्रकाश बोहारडीह थाना पचपेड़ी जो घटना घटित कर फरार हो गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार पतासाजी श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में थाना पामगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अपने सकुनत में है, जिसको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किया गया। समक्ष गवाहों के मेमोरेण्डम कथन लिया गया तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सबूत पाए जाने से विधिवत दिनांक 02 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, प्रकरण की विवेचना जारी है। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सहायक उपनिरीक्षक सुनील टैगोर, आरक्षक टिकेश्वर राठौर, आरक्षक रोहित साहू का सराहनीय योगदान रहा है।