शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर !
July 3, 2024आरोपी अनुराग साहू पिता खीख राम उम्र 27 साल साकिन मेंऊभाठा थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध धारा 376(2) (n), 506 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता दिनांक 01 जुलाई 2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम मेंऊ निवासी अनुराग साहू के द्वारा शादी करूँगा कहकर झांसा में लेकर दैहिक शोषण किया है और किसी को बताने पर धमकी दिया है। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 259/2024 धारा 376 (2) (n), 506 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मामले में धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट जोड़ी गयी हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी अनुराग साहू पिता खीख राम उम्र 27 साल साकिन मेंऊभाठा थाना पामगढ़ को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई। आरोपी के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आज दिनांक 02 जुलाई 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, प्रकरण की विवेचना जारी है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में उपपुलिस अधीक्षक अनिल कुर्रे अजाक जांजगीर, उपनिरीक्षक मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, महिला प्रधान आरक्षक बालमती यादव, आरक्षक अनुज खरे, आरक्षक सूरज पाटले एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।