शराब पीकर वाहन चलाने वाले एवं यातायात नियमों का उलंघन करने वाले कुल 54 वाहन चालको के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा : वाहन चेकिंग के दौरान  वाहन चालक के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाएं पाए जाने पर दो वाहन को जप्त कर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 के तहत करवाई किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक  02.07. 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना एवम अलग-अलग धाराओं के तहत वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईस दी जा रही है।

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