नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म क़े प्रकरण में सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही :  वारदात में शामिल दो आरोपी चंद घंटे में किये गए गिरफ्तार,कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

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समदर्शी न्यूज़ अंबिकापुर, 10 जुलाई 2024 | सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदेहियों/आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम में मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2024 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 07 जुलाई 2024 को प्रार्थिया की नाबालिग लड़की खाना खाने के लिए सुबह निकली थी, जो देर रात घर वापस आकर प्रार्थिया को बताई कि राजेश उर्फ़ छोटू देवांगन नाबालिग पिड़िता को पसंद करने की बात बोलकर घटना दिनांक 26/04/2024 को अपने रूम में ले जाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं और घटना दिनांक के पश्चात भी आरोपी द्वारा पिड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी।

पिड़िता घटना दिनांक 07 जुलाई 2024 को राजेश उर्फ़ छोटू देवांगन से मिलने गयी थी, इसी बीच राजेश का भाई धर्मेन्द्र देवांगन पिड़िता एवं राजेश को एक साथ देखकर घरवालों को बता देने की बात बोलने लगा, जिससे राजेश पिड़िता से विवाद कर मौक़े से चला गया और राजेश का भाई धर्मेन्द्र देवांगन पिड़िता के घरवालों को जानकारी बता देने की बात बोलकर पिड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं। पिड़िता घर वापस आकर अपने परिजनों को घटना की सूचना दी हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 398/24 धारा 64(2-ढ़), 65(1), 70(2) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी। पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) धर्मेन्द्र देवांगन उम्र 30 वर्ष (02) राजेश उर्फ़ छोटू देवांगन उम्र 18 वर्ष दोनों निवासी सुदामानगर चौकी करंजी थाना बिश्रामपुर हाल मुकाम तुर्रापानी थाना गांधीनगर का होना बताया गया, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उपनिरीक्षक रश्मि सिंह, महिला आरक्षक त्रिलोचनी राजवाड़े, महिला आरक्षक भोली राजवाड़े, आरक्षक पंकज लकड़ा, आरक्षक रामजी खलखो, आरक्षक उमाशंकर साहू, आरक्षक अनिल सिंह, आरक्षक देवेंद्र पाठक शामिल रहे।

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