हत्या के आरोपी को कुनकुरी न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

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समदर्शी न्यूज़ कुनकुरी, 12 जुलाई 2024। प्रथम अपर सत्र न्यायालय कुनकुरी के न्यायाधीश श्री भानू प्रताप सिंह त्यागी ने जमीन विवाद में हत्या करने के आरोपी भरत यादव को आजीवन कारावास कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्यामा महानंद द्वारा की गई। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक भास्कर शर्मा द्वारा की गई थी।

प्रकरण के बारे में अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्यामा महानंद द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी भरत यादव के विरूद्ध मृतक शिवराम की हत्या करने का आरोप था। दिनांक 6 जुलाई 2022 को आरोपी हत्या करने के उद्देश्य से हीराबाई के घर गया और शिवराम के सिर के पिछे की ओर बांस की लाठी से मारकर हत्या करने की घटना को अंजाम दिया था।

आरोपी भरत यादव के कृत्य की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश श्री भानू प्रताप सिंह त्यागी के न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया। भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध में आजीवन कारावास की सजा एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 6 जुलाई 2022 को प्रार्थी श्रीमती हीरा बाई ने कुनकुरी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसका छोटा भाई शिवराम एवं भरत यादव का विगत तीन वर्षो से जमीन विवाद चल रहा था। बीच-बीच में इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा विवाद होते रहता था। दिनांक 6 जुलाई 2022 को दिन के लगभग 12:30 बजे शिवराम ईमली पेड़ के पास कुर्सी में बैठकर मोबाईल देख रहा था और वह बाड़ी की तरफ थी। उसी समय गांव का भरत यादव हाथ में बांस की लाठी लेकर घर आया और शिवराम के सिर पर दो-तीन बार मारा। जिससे कुर्सी पर बैठा शिवराम बेहोश हो गया। प्रार्थी हीरा बाई जोर-जोर से आवज लगाने लगी। आवाज सूनकर भांजा हरिराम दौड़ते हुए पहूंचा एवं गांव वाले भी आ पहूंचे। तब तक शिवराम पूरी तरह बेहोश हो गया था। बातचीत भी नही कर रहा था। ईलाज हेतु एंबुलेंस से शासकीय अस्पताल कुनकुरी लाये जहां चिकित्सक द्वारा चेक करने के उपरांत शिवराम को मृत घोषित कर दिया।  

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