शराब पी कर वाहन चलाने वाले एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत की जा रही है लगातार कार्यवाही.

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जांजगीर-चांपा, 12 जुलाई 2024 | श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 10 जुलाई 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, मोटर सायकल में तीन सवारी चलना, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना, शराब पी कर वाहन चलाना एवं अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पी कर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईदी जा रही है।

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