जशपुर जमीन घोटाला : शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि को बिना अनुमति किया विक्रय, जांच के बाद शासकीय भूमि दर्ज करने का आदेश हुआ पारित

Advertisements
Advertisements

शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि का अनुमति के बिना रजिस्ट्री बैनामा के जरिये विक्रय किये जाने के कारण किया गया पट्टा निरस्त

कुड़केल खजरी की भूमि खसरा नम्बर 1191/2 च रकबा 2.024 हे. को शासकीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित

हल्का पटवारी की संलिप्तता पाये जाने के कारण विभागीय जांच हेतु प्रकरण संस्थित करने के निर्देश

समदर्शी न्यूज़ जशपुर, 23 जुलाई 2024/ पत्थलगांव तहसील के ग्राम कुडकेल खजरी की भूमि खसरा नम्बर 1191/2 च रकबा 2.024 हे. जो कि 1931-32 के मिसल बन्दोबस्त में बड़े झाड़ का जंगल मद की भूमि है एवं वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में बड़े झाड़ का जंगल मद की भूमि दर्ज है। जो तहसीलदार पत्थलगांव के द्वारा 16 अप्रैल 1986 को उजागर राम पिता दुष्टीराम निवासी कुड़केल खजरी को कृषि कार्य हेतु पट्टा प्रदान किया गया था।

उक्त पट्टे से प्राप्त भूमि को उजागर पिता दुष्टी जाति कोलता द्वारा कलेक्टर की अनुमति के बिना 08 जून 2023 को रजिस्ट्री के माध्यम से रमेश शर्मा पिता रामशरण शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी पत्थलगांव एवं सुदाम गोयल पिता दीपचन्द गोयल जाति अग्रवाल निवासी बटईकेला तहसील कांसाबेल को विक्रय किया गया। उक्त भूमि के नामान्तरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार पत्थलगांव को प्रस्तुत होने पर चूंकि भूमि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि है तहसीलदार द्वारा नामान्तरण के संबंध में मार्गदर्शन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव को प्रस्तुत किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव द्वारा प्रकरण का जांच की गई। पट्टे से प्राप्त भूमि होने के कारण हल्का पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हल्का पटवारी द्वारा अपने जबाब में उक्त भूमि पट्टे से प्राप्त होने के संबंध में अनभिज्ञ होना बताया गया है। प्रकरण में तहसीलदार पत्थलगांव एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव के प्रतिवेदन के आधार पर क्रेता एवं बिक्रेता को सुनवाई का अवसर देते हुए चूंकि भूमि शासकीय पटट्टे से प्राप्त भूमि का सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना रजिस्ट्री बैनामा के जरिये विक्रय किये जाने के कारण पट्टा निरस्त किया जाकर उक्त भूमि शासकीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।

पट्टे से प्राप्त भूमि रजिस्ट्री कार्यवाही में हल्का पटवारी अरूण कुमार लकड़ा की संलिप्तता पाये जाने के कारण उसके विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण संस्थित किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा) पत्थलगांव को आदेशित किया गया है।  

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!