आरोपी रोहन सिदार उम्र 26 साल निवासी घोघरानाला थाना चाम्पा के विरुद्ध धारा 307 भादवि एवम 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत चाम्पा पुलिस ने की कार्यवाही.
शराब पीकर गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपी द्वारा किया गया प्राण घातक हमला
आहत सुरेश कुमार सिदार उम्र 44 साल निवासी घोघरानाला चाम्पा, आहत को लगी थी गले में गंभीर चोट
आहत को बेहतर इलाज के लिए किया गया है बिलासपुर अस्पताल में भर्ती
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा
जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षित विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08 सितंबर 2023 को आरोपी रोहन सिदार उम्र 26 साल निवासी घोघरानाला थाना चाम्पा द्वारा शराब पीकर उपद्रव कर गाली-गलौज कर रहा था, जिसे उसके चाचा प्रार्थी/आहत सुरेश कुमार उम्र 44 साल निवासी घोघरानाला चाम्पा द्वारा गाली-गलौज करने से मना किया तो तुम कौन होते हो मना करने वाले कहकर धारदार चाकू नुमा हथियार से हत्या करने की नियत से प्रार्थी के गले में हमला कर दिया, खुन बहने लगा, जिससे आहत जमीन पर गिर गया। घटना को देखकर परिजनों ने बीच बचाव किया और आहत को इलाज के लिए एनकेएच अस्पताल चाम्पा ले गये। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 454/2023 धारा 307 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई है।
विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी रोहन सिदार उम्र 26 साल निवासी घोघरानाला थाना चाम्पा को घटना के संबंध में पूछताछ किया तो जुर्म स्वीकार करने से तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू नुमा हथियार बरामद कर विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 09 सितंबर 2023 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार थाना प्रभारी चाम्पा, उपनिरीक्षक विनोद जाटवर, सहायक उपनिरीक्षक रामप्रसाद बघेल, आरक्षक गौरीशंकर राय, आरक्षक नितिन द्विवेदी, आरक्षक माखन साहू, आरक्षक डिकेश्वर साहू, आरक्षक खेमराज, आरक्षक दीपक राठौर का योगदान रहा।