अवैध शराब बिक्री हेतु रखने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, 58 पाव देशी प्लेन शराब जप्त कर आबकारी एक्ट में की गई कार्यवाही

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आरोपियों को गिरफ्तार कर किया गया न्यायालय पेश

समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 29 जुलाई 2024/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है. जिसके परिपालन में अति०पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) सिद्धार्थ बघेल द्वारा जिले में अवैध शराब गांजा बिक्री करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा निरी. तोपसिंह नवरंग के मार्गदर्शन में थाना सरकडा द्वारा नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने टीम लगाकर पतासाजी की जा रही थी।

दिनांक 27.07.2024 को टीम को सूचना मिला कि सीपत चौक के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब बिक्री कर रहा है। इसी प्रकार जोरातालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब बिक्री करने की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने निर्देश प्राप्त हुआ, जिस पर टीम द्वारा पृथक पृथक रेड कार्यवाही करते हुये सीपत चौक सरकण्डा में मुखबीर के बताये हुलिये के आधार पर संदेही को पकड़कर पूछताछ करने पर अपना नाम कल्लू पाण्डेय उर्फ कृष्ण कुमार पाण्डेय निवासी देवनगर कोनी का बताया जिसकी तलाशी पर 29 पाव देशी प्लेन शराब किमती 2610 रू. का बरामद हुआ इसी प्रकार जोरातालाब के पास संदेही विक्की बसोड़ निवासी डीएलएस कालेज सरकंडा की तलाशी पर विक्की बसोड़ के कब्जे से 29 पाव देशी प्लेन शराब किमती 2610 रू. का बरामद हुआ जिसे विधिवत् पृथक-पृथक जप्त कर आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.) में आरोपी 01. बबलू पाण्डेय उर्फ कृष्ण कुमार पिता त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय उम्र 34 वर्ष निवासी विलासाताल देवनगर थाना कोनी, जिला बिलासपुर। 02. विक्की बसोड़ पिता स्व. मुन्ना बसोड उम्र 28 वर्ष निवासी डीएलएस कालेज के पास अटल आवास अशोक नगर सरकण्डा के विरुद्ध अप.क्र. 832/2024, 833/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट दर्ज।

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