कोरोना गाईडलाईन अपडेट : जशपुर जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिये जिला प्रशासन से देर शाम जारी की विस्तृत कोरोना गाईडलाईन, प्रावधानों को कड़ाई से पालन कराने अधिकारियों को दिया निर्देश, पढ़ें पूरा आदेश…….

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. जिला प्रशासन जशपुर द्वारा आज 5 जनवरी की देर शाम कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों को जारी रखते हुए नवीन गाईडलाईन संबंधी आदेश जारी किया गया है। 17 कंडिकाओं में जारी इस आदेश में कोरोना रोकथाम के लिये किये गये प्रावधानों का कड़ाई से अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश विशेष रूप से जारी किया गया है।

जशपुर जिला के अन्तर्गत रात्री 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू, लागू किया जाता है परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग एवं परिवहन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलेवरी, एम्बुलेंस को प्रतिबंध से छूट होगी एवं पूर्ववत नियमित समयअनुसार संचालित रहेंगे।

होटल, रेस्टोरेंट ढ़ाबा, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधित प्रतिष्ठान अधिकतम रात्री 8 बजे तक एक तिहाई छमता के साथ संचालित होंगे। टेक अवे एवं होम डिलेवरी रात्री 12 बजे तक की जा सकेगी।

जिला जशपुर अन्तर्गत समस्त प्रकार के जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल (विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टी कार्यक्रम को छोड़कर) आदि सामुहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त पूर्व प्रतिबंधित रहेंगे। वैवाहिक आयोजन एवं अन्तेष्टि/दशगात्र इत्यादी मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति होगी। इस हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

जशपुर जिले के अन्तर्गत सभी होलसेल दुकाने, जीम, सिनेमाघर, थियेटर, आॅडिटोरियम, होटल, रेस्टोरेंट, मेरिज हाॅल, एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।

समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल, संचालन की अनुमति नही होगी, आॅनलाईन मोड में कक्षाएं जारी रहेंगी। कोविड टीकाकरण कार्य हेतु 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सामग्री/राशन का वितरण संबंधित बच्चों के घर में पहूंचाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

नगर पालिका जशपुर अन्तर्गत साप्ताहिक हाटबाजार, (गुरूवार एवं रविवार) आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र एवं अन्य नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी परिस्थिति के अनुसार बंद का आदेश प्रसारित करेंगें।

सम्पूर्ण नवीव कोविड गाईडलाईन जानने के लिये पढ़ें पूरा आदेश –

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