नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
August 3, 2024आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366,376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत शिवरीनारायण पुलिस ने की कार्यवाही.
आरोपी दीपक साहू पिता रामकुमार साहू उम्र 22 वर्ष निवासी खैरा थाना कसडोल जिला बलौदाबाजार.
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चाम्पा, 03 अगस्त 2024 / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है, पीड़िता दिनांक 04 फरवरी 2024 के सुबह 09:00 करीबन स्कूल जा रही हूँ कहकर घर से निकली है जो शाम तक घर वापस नहीं आई, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। जिसकी रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 68/ 24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी एवं अपहृता की पतासाजी हेतु श्री विवेक शुक्ला पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में थाना स्तर पर टीम गठित की गई। इसी क्रम में शिवरीनारायण पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल एवं एसडीओपी (SDOP) चांपा श्री यदुमणि सिदार के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी एवं अपहृत बालिका की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान अपहृता बालिका को गवाहों के समक्ष बरामद किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है। प्रकरण के आरोपी दीपक साहू निवासी खैरा से घटना के संबंध में पुछताछ किया गया, जिसके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 03 अगस्त 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी शिवरीनारायण, सहायक उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार कोशले, सहायक उपनिरीक्षक नीलमणी कुसुम, आरक्षक राजेश कश्यप, महिला आरक्षक सरोजनी कटकवार थाना शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा है।