4 वर्ष से फरार आरोपी आया पुलिस की गिरफ्त में, घटना कारित कर आरोपी हो गया था फरार, पूर्व में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया गया था चालान पेश

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समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 4 अगस्त 2024/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.09.2020 को प्रार्थी हिमांशु राई पिता दीपक राई उम्र 25 वर्ष निवासी ओम नर्सिंग होम अशोक नगर सरकण्डा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि अपने साथी आशीष रावत के साथ उसके घर किसानपारा चांटीडीह जा रहे थे जहां उन्होंने देखा कि रास्ते में साहिल, समीर, वसीम, फिरोज उर्फ छेदरा गोलू, अजहर व अन्य लोग सूरज को रास्ते में रुकवाकर कहां जा रहे हो कहकर विवाद करते हुये गाली गलौच करने लगे। जिसे मना करने पर मारपीट करते हुये तुझे जान से मार दूंगा कहकर जान से मार देने की नियत से सूरज के पीठ में चाकू से प्राणघातक वार किया। जिससे चाकू सूरज के पीठ में घुस गया।

प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान आरोपीगण साहिल कुरैशी, मोह वसीम, अजहर अंसारी, फिरोज खान उर्फ छेदरा गोलू, सदाब उर्फ लाला कुरैशी एवं मोहम्मद समीर को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। प्रकरण में आरोपी अफजल कुरैशी उर्फ मोह. साहेब फरार था जिसके विरुद्ध 173 (8) जा.फौ. के तहत् चालान माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर विवेचना किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा समीक्षा बैठक दौरान पूर्व के फरार आरोपियों की पतासाजी कर अधिक से अधिक गिरफ्तार कर प्रकरण निराकरण करने निर्देशित किया गया है।

जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी (सरकंडा) सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी सरकण्डा निरी तोपसिंह नवरंग के दिशा नेतृत्व में फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। दिनांक 04.08.2024 को सूचना मिला कि उक्त प्रकरण के फरार आरोपी अफजल कुरैशी उर्फ मोह. साहेब अपने घर चांटीडीह आया हुआ है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल टीम भेजकर आरोपी अफजल कुरैशी उर्फ मोह साहेब को पकड़कर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया। जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

आरोपी अफजल कुरैशी उर्फ मोह साहेब पिता अरशाद कुरैशी उम्र 23 वर्ष निवासी पठानपारा बांटीडीह, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर के विरुद्ध थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अप क्रमांक 864/20 धारा 147,148,294,506,341,307 भादवि दर्ज

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