केन्द्रीय जेल बिलासपुर से पैरोल पर बाहर आकर फरार होने वाले आरोपी को चकरभाठा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, लगभग चार वर्षों से फरार था आरोपी.

केन्द्रीय जेल बिलासपुर से पैरोल पर बाहर आकर फरार होने वाले आरोपी को चकरभाठा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, लगभग चार वर्षों से फरार था आरोपी.

August 13, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 13 अगस्त 2024 / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना चकरभाठा के अपराध क्रमांक 215/2012 धारा 302 के प्रकरण में प्रार्थी करमचंद अंचल पिता मोहन चंद अंचल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कनेरी थाना चकरभांठा द्वारा फरार आरोपी बुंदराम जांगडे पिता सुंदरवा जांगडे उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम कनेरी थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर के विरूद्ध अश्लील गाली-गुप्तार कर मारपीट कर चोट पहूंचाने की रिपोर्ट पर विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। जिस पर प्रकरण के आरोपियों को माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया था।

आरोपी बुंदराम जांगडे केन्द्रीय जेल बिलासपुर से पैरोल लेकर घर आया हुआ था, जो पैरोल अवधि समाप्त होने पश्चात विगत चार वर्षों से केन्द्रीय जेल नहीं जाकर फरार हो गया था। जिसके संबंध में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका प्रकरण सीआरए नम्बर 689/2017 के माध्यम से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। थाना चकरभांठा में पैरोल से फ़रार होने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 337/2024 धारा 224 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान मुखबीर की सूचना द्वारा आरोपी को अपने गांव कनेरी में देखे जाने की सूचना पर थाना प्रभारी चकरभाठा रविन्द्र अनंत द्वारा हमराह प्रधान आरक्षक निर्मल सिंह, आरक्षक सतपुरन जांगडे के साथ उक्त आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया।

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के पालन में फरार आरोपी बुंदराम जांगडे को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल बिलासपुर दाखिल किया गया। इस प्रकरण की समस्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी चकरभाठा रविन्द्र अनंत, प्रधान आरक्षक निर्मल सिंह, आरक्षक सतपुरन जांगडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है