दुलदुला में शिक्षकों का अनुशासनहीन व्यवहार : निलंबन और स्थानांतरण की कार्रवाई, दो वेतन वृद्धि भी रोकी गई
August 13, 2024शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पण्डरीअम्बा के दो शिक्षक पर की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही,
समदर्शी न्यूज़ जशपुरनगर, 13 अगस्त 2024/ कलेक्टर डॉ. मित्तल ने दुलदुला विकासखण्ड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पण्डरीअम्बा के शिक्षक नेस्तोर लकड़ा और राजेश कुमार साय का अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आगामी दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से अवरूद्ध कर निलंबन से बहाल किया गया। श्री नेस्तोर लकड़ा को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रनपुर और राजेश कुमार साय को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मयूरचूंद में पदस्थ किया है।
कार्यालयीन आदेश 02 फरवरी 2024 द्वारा विकासखण्ड दुलदुला के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पण्डरीअम्बा के नेस्तोर लकड़ा और राजेश कुमार साय द्वारा हमेशा मद्यपान का सेवन कर विद्यालय आने, बिना पूर्व सूचना, आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर विद्यालय से अनुपस्थित रहने, गुणवत्तापूर्ण अध्यापन कार्य नहीं कराने के कारण विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर अत्यंत न्यून होने एवं छात्र-छात्राओं एवं पालकों उचित ढंग बर्ताव नहीं करने के कारण निलंबित किया गया एवं निलंबन उपरांत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित किया गया।
जांच अधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुलदुला द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर विकासखण्ड दुलदुला के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पण्डरीअम्बा के नेस्तोर लकड़ा और राजेश कुमार साय द्वारा उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप को स्वीकार किया गया है। अतः छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत आगामी दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से अवरूद्ध करते हुए निलंबन से बहाल कर नेस्तोर लकड़ा को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रनपुर और श्री राजेश कुमार साय को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मयूरचूंद में पदस्थ किया है। निलंबन अवधि को सभी प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि मान्य की गिर गई है। और भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि उक्त कृत्य की पुनरावृति न हो अन्यथा कठोर कार्यवाही की जावेगी ।