देशी पिस्टल एवं तलवार के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार : कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

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समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चांपा, 14 अगस्त 2024 / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12 अगस्त 2024 को प्रार्थी ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 12 अगस्त 2024 को स्कूल में छात्रों के बैग की चेकिंग के दौरान एक छात्र के बैग से पिस्तौल नुमा लोहे का एक हथियार मिला, जिसकी रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 659/2024 धारा 25 आर्म्स एक्ट 3 (5) BNS का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को सादी वर्दी में उक्त पिस्तौल नुमा हथियार के संबध में पुछताछ कर कथन लिया गया, जो स्वीकारोक्ति कथन में अपने पिता की आलमारी से लाना बताया। बालक के द्वारा अपने स्कूल के अन्य छात्रों के द्वारा घर में पिस्तौल होना बताया था, जिसे अन्य बच्चों को दिखाने लाने बताया था। जिसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर बालक के परिजन लखनेश्वर उर्फ कल्लू कहरा एंव लालू कटकवार को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। आरोपियों के द्वारा उक्त देशी पिस्तौल हथियार को बोलबम बासुकीनाथ से खरीद कर लाना एवं उसके साथ एक तलवार भी लेकर आना मेमोरेण्डम कथन में बताये तथा उनके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर लालू के द्वारा अपने घर से एक तलवार को पेश करने पर बरामद किया गया है।

आरोपी (1) लखनेश्वर उर्फ कल्लू कहरा पिता आनंद राम कहरा उम्र 45 वर्ष (2) लालू कटकवार पिता आनंदराम कटकवार उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी केरा रोड जांजगीर लालू होटल थाना जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा द्वारा अपराध का घटित करना स्वीकार किये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 13 अगस्त 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। तथा बालक को पृथक से किशोर न्यायालय जांजगीर पेश किया गया जिसे बाल सम्पेक्षण गृह कोरबा भेजा गया। दोनों आरोपीगण लालू होटल जांजगीर के संचालक है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, उपनिरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा, आरक्षक ईश्वरी राठौर, आरक्षक प्रवीण कुमार एवथाना जांजगीर स्टफ का सराहनीय योगदान रहा।

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